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15:02 IST

पोंभुर्णा में तेरहवीं से लौट रहे शख्स पर हमले का आरोप, दो लोगों पर केस दर्ज

पोंभुर्णा में 18 अक्टूबर 2026 की रात तेरहवीं के कार्यक्रम से लौट रहे एक शख्स पर हमला हुआ। पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

पोंभुर्णा में तेरहवीं से लौट रहे शख्स पर हमले का आरोप, दो लोगों पर केस दर्ज तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

पोंभुर्णा तालुका में 18 अक्टूबर 2026 की रात एक शख्स पर हमले की घटना सामने आई है। तेरहवीं के कार्यक्रम से लौट रहे इस शख्स को मारपीट कर घायल करने का आरोप दो लोगों पर लगा है। पोंभुर्णा पुलिस स्टेशन में दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता मंगेष प्रभाकर चन्नावार की उम्र 43 साल है। वे मूल तालुका, जिला चंद्रपुर के ताडाळा, तुकूम के रहने वाले हैं और फिलहाल पोंभुर्णा में रहते हैं। पिछले दो साल से वे पोंभुर्णा में मीनाबाई सुरमवार के घर रह रहे हैं।

18 अक्टूबर 2026 की रात करीब साढ़े आठ बजे पोंभुर्णा में रूपेश चन्नावार की मां की तेरहवीं का कार्यक्रम था। मंगेष चन्नावार उसी कार्यक्रम में गए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद करीब नौ बजे वे रूपेश चन्नावार के घर से निकले और मशिद रोड से होते हुए पोंभुर्णा बस स्टॉप की तरफ जा रहे थे।

पुलिस की दी जानकारी के मुताबिक, तभी आरोपी अंकुश संजय बोलमवार (रहने वाले पोंभुर्णा) और युवराज घोसेकर (रहने वाले मूल, जिला चंद्रपुर) ने अपनी कार मंगेष के पास लाकर अचानक रोक दी। आरोप है कि कार से उतरते ही दोनों ने "रुक बे साले, कहां जा रहा है?" कहते हुए मंगेष को धमकाना शुरू कर दिया।

आरोप के मुताबिक, इसी दौरान अंकुश बोलमवार ने कार से एक लकड़ी की डंडी निकालकर मंगेष के सिर पर जोर से वार किया। इससे उनके सिर में गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। आरोप यह भी है कि दूसरे आरोपी युवराज घोसेकर ने मंगेष का गला दबाया और उन्हें सड़क किनारे की वॉल कंपाउंड पर जोर से पटक दिया।

अचानक हुए इस हमले से घबराए शिकायतकर्ता ने आरोपियों के पैर पकड़ लिए। इसके बाद आरोपी वहां से भाग गए।

घटना के बाद मंगेष चन्नावार सीधे पोंभुर्णा पुलिस स्टेशन पहुंचे और पूरी बात बताई। पुलिस उन्हें इलाज के लिए पोंभुर्णा के ग्रामीण अस्पताल ले गई। इलाज पूरा होने के बाद उनकी मौखिक शिकायत की रिपोर्ट दर्ज की गई।

इस मामले में पोंभुर्णा पुलिस स्टेशन में बीएनएस 2023 की धारा 118(1), 3(5) और 352 के तहत केस दर्ज हुआ है। मामले की आगे की जांच पुलिस शिपाई अंकुश मंडडे कर रहे हैं।

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