नागपुर: विवाहिता की खुदकुशी के मामले में पति, सास और दो अन्य को 10 साल सश्रम कैद
नागपुर की अदालत ने पारडी थाना क्षेत्र की नंदिनी सुखदान को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में चार लोगों को दोषी ठहराया और हर एक पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
नागपुर जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-15 की अदालत ने एक विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में चार लोगों को दोषी करार दिया है। अदालत ने सभी चारों को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही हर दोषी पर 500 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
मामला पारडी थाना क्षेत्र का है। मृतक महिला का नाम नंदिनी धरम सुखदान था। जिन्हें सजा हुई, उनमें जय अंबेनगर निवासी धरम परमानंद सुखदान, शैलेश परमानंद सुखदान, किरण परमानंद सुखदान और सोनम पंकज भंवर शामिल हैं। बताया गया है कि घटना सितंबर 2022 की है।
पारडी पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के मुताबिक नंदिनी जय अंबेनगर में अपने पति धरम, देवर शैलेश और सास किरण के साथ रहती थी। शादी को एक साल हुआ ही था कि सास किरण से उसके झगड़े शुरू हो गए। आरोप था कि घर के लोग नंदिनी को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करते थे, और इसमें उसकी ननद सोनम भी साथ देती थी।
इसी परेशानी में 8 सितंबर 2022 को नंदिनी ने नागपुर ग्रामीण पुलिस क्षेत्र के बेला गांव के पास चलती ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने शुरुआत में इसे आकस्मिक मृत्यु का मामला मानकर दर्ज किया था। लेकिन नंदिनी की मां ने उसके ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया।
पुलिस की जांच में सामने आया कि ससुराल पक्ष के लोग नंदिनी को लगातार परेशान कर रहे थे और इसी वजह से उसने आत्महत्या की। इसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया और सभी को 19 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। पुलिस की ओर से पेश किए गए गवाहों और सबूतों को भी देखा गया। इन्हीं के आधार पर कोर्ट ने चारों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323 के तहत दोषी ठहराया और यह सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील एड. योगिता राऊत ने पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष की तरफ से एड. एन. आर. कुकवास पेश हुए। पीएसआई अमित मिश्रा ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट के कामकाज की जिम्मेदारी हवलदार विष्णु ठवकर और भास्करराव देवगड़े ने संभाली।
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