नागपुर में क्राइम ब्रांच की छापेमारी, 17 कैफे पर कार्रवाई, 20 लोगों पर केस दर्ज
नागपुर में क्राइम ब्रांच ने 8 अक्टूबर को 17 कैफे पर छापे मारे और 20 लोगों के खिलाफ BNS की धारा 223 में मामले दर्ज किए।
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नागपुर में क्राइम ब्रांच ने कैफे, रेस्टोरेंट और दूसरे प्रतिष्ठानों में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 को शहर के अलग-अलग इलाकों में एक साथ छापे मारे गए और 17 कैफे पर कार्रवाई हुई।
इस कार्रवाई में कुल 20 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। अलग-अलग पुलिस थानों में ये केस दर्ज हुए।
यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त की ओर से 6 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना के पालन में की गई। अधिसूचना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी हुई थी। पुलिस की अलग-अलग टीमों ने शहर के कैफे, रेस्टोरेंट और बाकी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जांच में कथित तौर पर आदेशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।
क्राइम ब्रांच की टीमों ने शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में बने कैफे की जांच की। जिन प्रतिष्ठानों को कार्रवाई के दायरे में लिया गया, उनमें Partner's Cafe, Cafe O'Bliss, C3 Cafe Culture Club, Square Bucket Cafe, Cafe Bite's, Cafe.com, Cafe Elvora, Million Dollar Cafe, Two Chairs Cafe, Eat and Bite Cafe, Eagle Cafe and Restaurant, The KKs Cafe, Cafe Crew Wings, ToF Cafe, Cafe NES, Leopold Cafe और TCH Cafe शामिल हैं। कुल मिलाकर 17 प्रतिष्ठान इस कार्रवाई में आए।
पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इन कार्रवाइयों में 20 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए हैं। बताया गया है कि कार्रवाई का मकसद जारी आदेशों का पालन पक्का करना और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कदम उठाना है।
इस अभियान में क्राइम ब्रांच की टीमों के साथ संबंधित पुलिस थानों की कार्रवाई भी शामिल रही। दर्ज किए गए मामलों में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
एक नज़र में: कार्रवाई 8 अक्टूबर 2026 को हुई, 17 कैफे और प्रतिष्ठान इसके दायरे में आए, 20 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए, BNS की धारा 223 लगाई गई, और आदेश की तारीख 6 अक्टूबर 2026 है, जो BNSS की धारा 163 के तहत जारी अधिसूचना है।