बुधवार, 4 नवंबर 2026

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नागपुर जिले में नया बोरवेल खोदने और पुराने को गहरा करने पर अगले आदेश तक रोक

नागपुर जिले में नया बोरवेल खोदने और पुराने को गहरा करने पर अगले आदेश तक रोक तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 टीम

जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद के आदेश से शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में पाबंदी लागू है। घरेलू इस्तेमाल, फ्लशिंग और जल संकट निवारण के काम को छूट मिली है।

नागपुर जिले में अब नया बोरवेल खोदना या पहले से बने बोरवेल को और गहरा करना मना है। जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद ने इस बारे में आदेश जारी किया है और यह पाबंदी अगले आदेश तक चलेगी। आदेश जिले के शहरी और ग्रामीण, दोनों इलाकों में लागू रहेगा।

वजह यह बताई गई है कि जिले में बारिश पर्याप्त नहीं हुई है और जल परियोजनाओं में स्टॉक बहुत कम है। इसी को देखते हुए आगे जल संकट खड़ा होने की आशंका है। भूजल स्रोतों को बचाने, सार्वजनिक पेयजल स्रोतों पर अतिरिक्त दबाव घटाने और आने वाले दिनों में जल संकट की तीव्रता को रोकने के लिए यह फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया है।

कुछ कामों को इस रोक से छूट दी गई है। घरेलू इस्तेमाल के पानी के लिए होने वाली बोरवेल खुदाई, पुराने बोरवेल की फ्लशिंग, और पेयजल तथा जल संकट निवारण के लिए की जाने वाली खुदाई पर पाबंदी नहीं लगेगी। सरकारी एजेंसियों के वर्क ऑर्डर के मुताबिक ठेकेदारों के जरिए होने वाले ऐसे काम भी इस छूट में आएंगे।

छूट वाले कामों को छोड़कर बाकी जितनी भी बोरवेल खुदाई चल रही है और जहां मौजूदा बोरवेल को गहरा किया जा रहा है, वह सब तुरंत बंद करने को कहा गया है। खुदाई रोकने के बाद किसी भी बोरवेल को खुला या असुरक्षित हालत में छोड़ना नहीं है, यह निर्देश भी दिया गया है।

बोरवेल ठेकेदारों, रिंग मालिकों और मशीन चलाने वालों से कहा गया है कि पाबंदी के दौरान वे रोक वाले खुदाई के काम न तो लें और न शुरू करें। जो लोग सरकारी जल संकट निवारण का काम कर रहे हैं, उन्हें काम की जगह पर संबंधित वर्क ऑर्डर की कॉपी रखना जरूरी होगा।

चोरी छिपे हो रही खुदाई पकड़ने की जिम्मेदारी भी तय की गई है। तहसीलदारों से कहा गया है कि वे पुलिस विभाग, स्थानीय निकाय संस्थाओं और भूजल सर्वेक्षण एवं विकास एजेंसी के साथ तालमेल बिठाकर रोक वाली खुदाई की जांच करें। नागपुर महानगर पालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत और पंचायत समिति के अधिकारियों को अपने वार्ड, ग्राम पंचायतों और क्षेत्रीय कर्मचारियों तक आदेश की जानकारी पहुंचानी होगी और उसका सख्ती से पालन करवाना होगा। पटवारी और ग्राम सेवकों को कहा गया है कि कहीं रोक वाली खुदाई दिखे तो वे तुरंत संबंधित तहसीलदार को खबर दें।

अगर पाबंदी तोड़कर कहीं बोरवेल की खुदाई शुरू होने की जानकारी मिलती है, तो सक्षम अधिकारियों को वह काम फौरन बंद कराना होगा। उस जगह का पंचनामा करना होगा, फोटो लेने होंगे और मालिक, ठेकेदार तथा मशीन चलाने वाले का ब्योरा दर्ज करना होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों और उसके अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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