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इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, भारत छोड़ने के नोटिस पर फिलहाल रोक

मुंबई हाईकोर्ट ने अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने के नोटिस पर अस्थायी राहत दी है। अगली सुनवाई 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे होगी।

इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, भारत छोड़ने के नोटिस पर फिलहाल रोक तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

अभिनेता इमरान खान को मुंबई हाईकोर्ट से अस्थायी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें भारत छोड़ने के लिए दिए गए नोटिस पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसका मतलब यह है कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगली सुनवाई 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे होगी।

इमरान खान को केंद्र सरकार की तरफ से भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया था। इस नोटिस से उनकी मुश्किलें बढ़ गई थीं। उन्होंने इसे अदालत में चुनौती दी। अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि उन्हें बिना किसी ठोस वजह के यह नोटिस भेजा गया। अब सबकी नजर इस पर है कि कोर्ट आगे क्या फैसला करता है।

मामला क्या है? 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में एक आंदोलन हुआ था। इमरान खान इस आंदोलन में शामिल हुए थे। इसके बाद मुंबई पुलिस ने उन पर विदेशी नागरिकों के लिए बने कानून को तोड़ने का गंभीर आरोप लगाया। इसी के आधार पर उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़कर जाने को कहा गया था।

लेकिन इमरान खान को यह नोटिस मंजूर नहीं था। उनका दावा है कि कोई साफ वजह बताए बिना उन्हें भारत छोड़ने के लिए कैसे कहा जा सकता है। उन्होंने कोर्ट में यह भी कहा कि यह कार्रवाई अन्यायपूर्ण है और उन्हें बेवजह इस मामले में घसीटा जा रहा है।

इसके बाद उन्होंने मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई आगे बढ़ाने की गुजारिश की। उन्होंने यह भी बताया कि अगली सुनवाई तक इमरान खान के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने नोटिस पर अमल को फिलहाल रोक दिया।

अपनी याचिका में इमरान खान ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का सहारा लिया है। उनका कहना है कि भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को भी कानून के मुताबिक बराबरी का बर्ताव और जीवन की सुरक्षा मिलनी चाहिए।

इमरान खान अमेरिका के नागरिक हैं। उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड भी है। इसी पृष्ठभूमि में उन्होंने अपने नोटिस की कानूनी बातों पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने फिलहाल उन्हें अस्थायी राहत दी है, लेकिन मामले का अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। अगली सुनवाई में कौन से मुद्दे सामने आते हैं, यह देखना अहम होगा।

इमरान खान ने बाल कलाकार के तौर पर अभिनय की शुरुआत की थी। वे पहली बार 1988 में फिल्म में नजर आए। इसके बाद 2008 में फिल्म 'जाने तू... या जाने ना' से उन्होंने मुख्य अभिनेता के रूप में दर्शकों के सामने कदम रखा। इस फिल्म से उन्हें नौजवानों में अच्छी लोकप्रियता मिली।

फिर उन्होंने 'किडनैप', 'ब्रेक के बाद', 'एक मैं और एक तू', 'मटरू की बिजली का मंडोला', 'बॉम्बे टॉकीज' और 'गोरी तेरे प्यार में' जैसी फिल्मों में काम किया। 2015 में आई 'कट्टी बट्टी' के बाद वे फिल्मों से दूर रहे, इसलिए उनके चाहने वाले उनकी नई फिल्म का इंतजार कर रहे थे। दस साल के अंतराल के बाद 2026 में 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' फिल्म से उन्होंने फिर अभिनय की दुनिया में वापसी की।

अब इमरान खान के इस कानूनी मामले की चर्चा हो रही है। हाईकोर्ट के फैसले से उन्हें कुछ वक्त के लिए राहत मिली है। फिर भी भारत छोड़ने के नोटिस पर अंतिम फैसले के लिए अगली सुनवाई अहम होगी। इसलिए 2 नवंबर को कोर्ट में क्या होता है, इस पर सबकी नजर रहेगी।

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