बुधवार, 14 अक्टूबर 2026

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23:34 IST

ऐरोली में साबुन के बक्सों में छिपी गोवा की शराब पकड़ी गई, 48 हजार बोतलें जब्त, एक गिरफ्तार

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के कोकण विभागीय उड़न दस्ते ने ऐरोली रेलवे स्टेशन के सामने ट्रक रोककर 1 करोड़ 30 लाख 60 हजार रुपये का माल जब्त किया।

ऐरोली में साबुन के बक्सों में छिपी गोवा की शराब पकड़ी गई, 48 हजार बोतलें जब्त, एक गिरफ्तार तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के कोकण विभागीय उड़नदस्ते ने दूसरे राज्य से महाराष्ट्र में हो रही अवैध शराब की ढुलाई पर बड़ी कार्रवाई की है। ऐरोली रेलवे स्टेशन के सामने बेलापूर-ठाणे रोड पर जाल बिछाकर एक बारह चक्के का ट्रक पकड़ा गया। इस ट्रक से गोवा में बनी और महाराष्ट्र में बिक्री पर पाबंदी वाली शराब की 48 हजार बोतलें जब्त की गईं। शराब और ट्रक मिलाकर कुल 1 करोड़ 30 लाख 60 हजार रुपये का माल जब्त हुआ है और इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है।

दस्ते को पहले से गुप्त सूचना मिली थी कि बेलापूर-ठाणे रोड से दूसरे राज्य की अवैध शराब ले जाई जाएगी। इसी सूचना पर निरीक्षक दिगंबर शेवाले के मार्गदर्शन में दस्ते ने ऐरोली रेलवे स्टेशन के सामने निगरानी लगाई। कुछ देर बाद चॉकलेटी और सफेद रंग का टाटा कंपनी का बारह चक्के का ट्रक, नंबर MH-10-AW-5294, शक की हालत में आता दिखा। अधिकारियों ने ट्रक रुकवाया और ड्राइवर से पूछताछ की।

माल के बारे में पूछे जाने पर ड्राइवर ने कहा कि ट्रक में साबुन के बक्से हैं। अधिकारियों को शक हुआ तो उन्होंने गाड़ी की बारीकी से तलाशी ली। ट्रक में बड़ी संख्या में खाकी रंग के बक्से मिले। बक्से खोले गए तो उनमें साबुन की जगह शराब की बोतलें निकलीं। ये गोवा में बनी 'रॉयल ब्लू माल्ट व्हिस्की' की 180 मिली की बोतलें थीं। उत्पादन शुल्क विभाग ने बताया है कि इस शराब की महाराष्ट्र में बिक्री पर पाबंदी है।

तलाशी में कुल एक हजार बक्से मिले और इनमें 48 हजार बोतलें रखी थीं। जांच में यह भी सामने आया कि जब्त की गई बोतलों पर बैच नंबर और अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP नहीं लिखा था। विभाग ने पूरा शराब का स्टॉक और ढुलाई में इस्तेमाल हुआ ट्रक जब्त कर लिया है। विभाग के मुताबिक जब्त माल की कुल कीमत 1 करोड़ 30 लाख 60 हजार रुपये है।

इस मामले में धुले जिले के शिरपूर तालुका के गधडदेव (पोस्ट बोराडी) के रहने वाले 24 साल के जावेदखान नवाबखान पिंजारी को गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ महाराष्ट्र शराबबंदी कानून, 1949 की धारा 65 (अ), 65 (ई), 80, 81, 83, 90 और 103 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस शराब की ढुलाई के पीछे और कौन शामिल है, शराब कहां से लाई गई और कहां पहुंचाई जानी थी, इसकी जानकारी आगे की जांच में सामने आने की संभावना है।

यह कार्रवाई राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख, सहआयुक्त प्रसाद सुर्वे, कोकण विभाग के विभागीय उपायुक्त प्रदीप पवार और ठाणे-1 के अधीक्षक प्रवीण तांबे के निर्देश पर की गई। अभियान में निरीक्षक दिगंबर शेवाले, उप निरीक्षक एच. बी. यादव और वी. वी. सकपाल के साथ जवान ए. पी. राठोड, हर्षल खरबस, हनुमंत गाढवे और अमोल सानप शामिल थे।

इस मामले की आगे की जांच उप निरीक्षक एच. बी. यादव कर रहे हैं। साबुन के बक्सों के नाम पर इतनी बड़ी मात्रा में शराब की ढुलाई सामने आने से मामले की गंभीरता बढ़ गई है। अब अवैध ढुलाई में शामिल बाकी लोगों का पता लगाना और शराब की सप्लाई चेन की जांच अहम होगी।

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