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1 नवंबर से टोल नाके के 20 किमी के दायरे में रहने वालों को मिलेगा सालाना पास, फीस 1,500 से 3,000 रुपये

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम, 2008 में बदलाव किया है। टोल प्लाजा के पास रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिकों को 1 नवंबर 2026 से रियायती सालाना लोकल पास मिलेगा।

1 नवंबर से टोल नाके के 20 किमी के दायरे में रहने वालों को मिलेगा सालाना पास, फीस 1,500 से 3,000 रुपये तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

टोल नाके के पास रहने वाले लोगों और निजी गाड़ी मालिकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत वाला फैसला लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम, 2008' में अहम बदलाव किया है। इसके बाद रोज टोल भरने का बोझ स्थानीय लोगों पर से हट जाएगा।

नए नियम के मुताबिक टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिक अब बहुत रियायती दर पर सालाना लोकल पास बनवा सकेंगे। यह नियम 1 नवंबर 2026 से पूरे देश में लागू होगा।

इस पास के लिए केंद्र सरकार ने एक तय सालाना फीस रखी है। लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करना जरूरी होगा।

पास के लिए गैर-व्यावसायिक यानी निजी गाड़ी के मालिक अर्जी दे सकेंगे। पास की फीस इस बात पर निर्भर करेगी कि टोल प्लाजा कहां बना है। अगर टोल प्लाजा नगरपालिका या स्थानीय शहरी इलाके की सीमा से बाहर है, तो वहां के स्थानीय लोगों को सालाना पास के लिए 1,500 रुपये देने होंगे। वहीं अगर टोल प्लाजा नगरपालिका या स्थानीय शहरी सीमा के अंदर है, तो वहां के लोगों के लिए सालाना पास की फीस 3,000 रुपये तय की गई है।

यह पास सिर्फ उसी टोल नाके से आने-जाने के लिए मान्य होगा, जिसके लिए बना है। रोज सफर करने वाले वाहन मालिकों को हर बार टोल देने की जगह साल में एक बार तय रकम भरकर चलने का आसान तरीका मिल जाएगा। हालांकि यह सुविधा हर वाहन मालिक को सीधे नहीं मिलेगी और इसके लिए कुछ शर्तें लागू होंगी।

पहली शर्त यह है कि सुविधा सिर्फ निजी इस्तेमाल वाली गाड़ियों के लिए होगी। दूसरी, गाड़ी पर वैध और चालू हालत का फास्टैग (FASTag) लगा होना जरूरी है। तीसरी, अगर सफर के लिए सर्विस रोड या कोई और वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, तो वहां के रहने वालों को यह रियायती पास जारी नहीं किया जाएगा। चौथी, जिन राष्ट्रीय महामार्गों या एक्सप्रेस-वे (Expressway) पर तय की गई दूरी के हिसाब से टोल वसूला जाता है, वहां भी यह पास नहीं चलेगा।

सरकारी अधिसूचना के मुताबिक सरकार इस सालाना पास की तय दरों में हर साल 1 अप्रैल को सुधार कर सकती है। यानी आगे चलकर जरूरत के हिसाब से फीस बदल सकती है।

कुल मिलाकर, टोल नाकों के आसपास रहने वाले पात्र निजी गाड़ी मालिकों को इस नियम से आर्थिक राहत मिलेगी। फिर भी पास बनवाने से पहले अपनी गाड़ी की पात्रता और उस टोल नाके पर लागू शर्तों की ठीक से जानकारी ले लेना जरूरी होगा।

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