1 नवंबर से बदल रहे 5 नियम: GST, कॉलर का नाम, म्यूचुअल फंड, LPG और जीवन प्रमाणपत्र
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नवंबर की पहली तारीख से GST, कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, म्यूचुअल फंड, LPG सिलेंडर और पेंशनधारकों के जीवन प्रमाणपत्र से जुड़े नियमों में बदलाव होंगे।
हर महीने की पहली तारीख को देश में पैसों से जुड़े कुछ नियम बदलते हैं। अब नवंबर शुरू हो रहा है और इस महीने भी कई नियम बदलने वाले हैं। GST परिषद ने रिटर्न भरने और रिफंड की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए नए कदम उठाए हैं। इससे कारोबारियों को टैक्स नोटिस और रिफंड की झंझट से राहत मिलेगी। इसके अलावा और भी कई नियम बदल रहे हैं, जिन्हें एक-एक करके देखते हैं।
पहले GST की बात करें। GST परिषद ने ऐसे कई सुधारों की सिफारिश की है, जिनके लिए कानून में बदलाव की जरूरत नहीं है, और उन्हें 1 नवंबर से लागू किया जा सकता है। हालांकि कुछ कानूनी बदलाव 1 अप्रैल 2027 से लागू होने की बात सामने आ रही है। 1 नवंबर को वित्त मंत्रालय GSTR-1, GSTR-1A और इन्वॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के मसौदा फॉर्म सार्वजनिक राय के लिए myGov पोर्टल पर रखेगा। इन सुधारे हुए फॉर्म को 1 अप्रैल 2027 से लागू करने की योजना है। पात्र GST रिफंड को अपने आप मंजूरी देने की प्रक्रिया 1 नवंबर के बाद शुरू होने की उम्मीद है।
दूसरा बदलाव फोन कॉल से जुड़ा है। दूरसंचार विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए 1 नवंबर 2026 तक कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सर्विस लागू करना जरूरी कर दिया है। इस सर्विस का फायदा लेने वाले मोबाइल यूजर को आने वाले कॉल पर कॉल करने वाले का नाम और नंबर दोनों दिखेंगे। इससे कॉल पहचानना आसान होगा, और इसका मुख्य मकसद सटीकता और सुरक्षा बेहतर करना है। इस पहल के तहत टेलीकॉम कंपनियां 4G और उससे आगे की तकनीक पर इसका ट्रायल पहले ही कर चुकी हैं।
तीसरा बदलाव म्यूचुअल फंड में है। सेबी 1 नवंबर से एसेट मैनेजमेंट कंपनियों यानी AMC के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड योजनाओं को डिफॉल्ट विकल्प बनाने जा रही है, जो एक बड़ा बदलाव है। मतलब, अगर कोई निवेशक रेगुलर प्लान चुनता है, तो उसे पहले ही उसके ज्यादा खर्च अनुपात की जानकारी दी जाएगी। नियमों को आसान बनाने की कोशिश के तहत सेबी लिस्टिंग और डिस्क्लोजर नियमों की समीक्षा भी कर रही है।
चौथा मामला LPG सिलेंडर के दाम का है। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर के रेट की समीक्षा करती हैं। हाल में कच्चे तेल के दाम में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिससे 1 सितंबर को बढ़ाए गए 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बदलाव हो सकता है। फिलहाल दिल्ली में इसकी कीमत Rs 2,810 है, जबकि बिना सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत Rs 942 है।
पांचवां बदलाव पेंशनधारकों के लिए है। उन्हें हर साल जीवन प्रमाणपत्र जमा करना होता है। 80 साल से कम उम्र के पेंशनधारक 1 नवंबर से अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं। इसकी आखिरी तारीख आमतौर पर 30 नवंबर होती है। जमा न करने पर पेंशन हमेशा के लिए रोकी जा सकती है। प्रमाणपत्र जमा होने पर पेंशन फिर से शुरू कर दी जाती है। आप अपने मोबाइल फोन से घर बैठे भी जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं।
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