मंगलवार, 3 नवंबर 2026

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पुणे में दो मासूम बच्चों की हत्या में मां को दोहरी उम्रकैद, 10 हजार रुपये जुर्माना

पुणे में दो मासूम बच्चों की हत्या में मां को दोहरी उम्रकैद, 10 हजार रुपये जुर्माना तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
जुर्म PT24 टीम

पुणे की सेशंस कोर्ट ने 28 साल की महिला को अपने दो छोटे बच्चों का रस्सी से गला घोंटकर हत्या करने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

पुणे की सेशंस कोर्ट ने एक 28 साल की महिला को अपने दो छोटे बच्चों की हत्या के मामले में दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज एस. बी. भंसाली ने सुनाया।

दोषी करार दी गई महिला का नाम पूना संजय सोलंकी है। वह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की हरसूद तहसील के मेरीखेड़ा गांव की रहने वाली है। उस पर आरोप था कि उसने अपनी तीन साल की बेटी और दो साल के बेटे का रस्सी से गला घोंट दिया। इसके बाद उसने कथित तौर पर दोनों के शव घर के पास घास वाली जगह में फेंक दिए और वहां से निकल गई।

यह वारदात 5 जनवरी 2022 की है। इसके बाद महिला के पति संजय सोलंकी ने पौड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक महिला बच्चों की अक्सर अनदेखी करती थी और छोटी-छोटी बातों पर उन्हें मारती-पीटती थी। पति उसे बार-बार बच्चों पर हाथ न उठाने के लिए कहता था। लेकिन जब भी वह उसके बर्ताव पर टोकता, महिला भड़क जाती थी। बच्चों की परवरिश को लेकर दोनों के बीच कथित तौर पर अक्सर झगड़े होते रहते थे।

बच्चों को मारने के बाद, बताया गया है कि पूना लोणावला में अपने भाई के पास रहने चली गई। इधर बीवी और बच्चे घर से गायब थे, तो पति ने अपने साले को फोन करके पूछा कि कहीं वे उसके पास तो नहीं पहुंचे। इसी बातचीत में साले ने कथित तौर पर संजय को बताया कि उसकी बहन ने दोनों बच्चों को मार डाला है और शव पास की घास में फेंक दिए हैं।

मामले की जांच शुरू में तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर अशोक धुमाल ने की थी। मगर उनका निधन हो गया और उनकी गवाही दर्ज नहीं हो पाई। इसके बाद पौड पुलिस स्टेशन के पुलिस कांस्टेबल संजय शेंडगे ने जांच से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट में गवाही दी।

कोर्ट ने दोहरी उम्रकैद के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर हर चूक के लिए पांच महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। इसके अलावा सबूत मिटाने के लिए महिला को तीन साल की सश्रम कारावास की सजा और 2 हजार रुपये का जुर्माना भी सुनाया गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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