पुणे महापालिका में दिवाली गिफ्ट पर रोक, मिठाई, ड्राई फ्रूट और वाउचर लेना मना
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पुणे महानगरपालिका ने अधिकारियों और कर्मचारियों के दिवाली पर तोहफे लेने पर रोक लगाई है। सिक्योरिटी को गिफ्ट लेकर आने वालों को गेट पर रोकने के निर्देश दिए गए हैं।
पुणे, 4 नवंबर 2026: पुणे महानगरपालिका (PMC) ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के दिवाली के तोहफे लेने पर रोक लगा दी है। इसमें मिठाई, त्योहार के नाश्ते, ड्राई फ्रूट, गिफ्ट हैंपर, वाउचर और नकदी, सब शामिल हैं। सिक्योरिटी स्टाफ को भी कहा गया है कि ऐसी चीजें लेकर आने वालों को परिसर में दाखिल होने से रोकें।
यह निर्देश ऐसे वक्त आया है जब सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो घूम रहे हैं, जिनमें महानगरपालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों को तोहफे बांटे जाते दिखाया गया है। सिटी इंजीनियर अनिरुद्ध पावसकर ने एक सर्कुलर जारी किया है। उसमें स्टाफ को तोहफे लेने से जुड़े नियम याद दिलाए गए हैं और चेतावनी दी गई है कि नियम तोड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
सर्कुलर के मुताबिक दिवाली के मौके पर ठेकेदार, डेवलपर, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, सप्लायर, नागरिक और संस्थाएं अक्सर महानगरपालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों को तोहफे देते हैं। लेकिन ऐसे तोहफे लेने से निष्पक्षता, पारदर्शिता, ईमानदारी और नैतिक आचरण के उन सिद्धांतों पर आंच आ सकती है, जिनकी उम्मीद सरकारी सेवकों से की जाती है।
PMC ने महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज (कंडक्ट) रूल्स, 1979 के नियम 12 और महानगरपालिका पर लागू दूसरे सेवा और आचरण नियमों का हवाला दिया है। इसी आधार पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा गया है कि वे किसी व्यक्ति या संस्था से कोई निजी तोहफा न लें।
यह रोक सिर्फ महानगरपालिका की मुख्य इमारत तक सीमित नहीं है। दफ्तर के समय में विभागीय और वार्ड ऑफिस, उप-कार्यालय और महानगरपालिका के नियंत्रण वाली बाकी जगहों पर भी यह लागू रहेगी। मिठाई या त्योहार के खाने-पीने की चीजों के रूप में दिए गए तोहफे भी नहीं लिए जा सकते।
सिक्योरिटी विभाग को निर्देश है कि बांटने के लिए गिफ्ट बॉक्स लेकर आने वालों को दफ्तर परिसर में न आने दिया जाए। विभाग प्रमुखों से भी कहा गया है कि वे यह निर्देश अपने मातहत स्टाफ तक पहुंचाएं और सख्ती से पालन पक्का करें।
सर्कुलर में चेतावनी है कि जो कर्मचारी इन निर्देशों के खिलाफ तोहफे लेते पाए गए, उन पर लागू सेवा और आचरण नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। ये निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू किए जाने हैं।
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