दिवाली से पहले पुणे डिवीजन में FDA की छापेमारी, 3,196 किलो मिठाई-नमकीन जब्त, 8 लाइसेंस सस्पेंड
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फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मंगलवार को पुणे डिवीजन के 15 प्रतिष्ठानों से 16.93 लाख रुपये का संदिग्ध घटिया माल जब्त किया।
दिवाली से ठीक पहले फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने पुणे डिवीजन में बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को एक ही दिन में 15 प्रतिष्ठानों से 3,196 किलो से ज्यादा संदिग्ध घटिया मिठाई, नमकीन और दूसरे खाने के सामान जब्त किए गए। जब्त माल की कीमत 16.93 लाख रुपये बताई गई है।
विभाग ने जब्त किए गए स्टॉक में से 1,440.5 किलो माल नष्ट कर दिया, जिसकी कीमत 4.35 लाख रुपये है। आठ प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। इसके अलावा तीन खाद्य प्रतिष्ठानों को कारोबार बंद करने का आदेश दिया गया।
यह कार्रवाई 3 नवंबर को पुणे, पिंपरी चिंचवड, सोलापुर, सांगली और कोल्हापुर में हुई। यह FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे के शुरू किए 'सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र' अभियान के तहत की गई। निशाने पर मिठाई की दुकानें, डेयरी, बेकरी और ड्राई फ्रूट के कारोबारी थे, क्योंकि दिवाली में मिठाई और त्योहारी नमकीन की मांग बढ़ जाती है। अधिकारियों ने संदिग्ध घटिया क्वालिटी, गंदगी में बनाए जाने, गलत तरीके से स्टोरेज और हैंडलिंग, गलत लेबलिंग और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का हवाला दिया।
पुणे और पिंपरी चिंचवड में FDA ने शिक्रापुर की श्री गणेश लड्डूवाले से 605 किलो मिठाई जब्त की। आरोप है कि वहां बिना जरूरी लाइसेंस के गंदगी भरे हालात में माल बनाया जा रहा था। मंचर की राजमिलन स्वीट्स से क्वालिटी और सुरक्षा की आशंका पर 250 किलो मीठा मावा जब्त हुआ। मोहम्मदवाड़ी की बीकानेर मिठाईवाले से 268 किलो बर्फी जब्त कर नष्ट की गई, क्योंकि उसका स्टोरेज और हैंडलिंग ठीक नहीं था।
विभाग ने कैंप के कराची स्वीट मार्ट, पिंपले सौदागर के भैल स्वीट्स, मुलशी के चामुंडा मां रबड़ीवाला और कई दूसरे प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई की। वानवड़ी की पूर्णिमा स्वीट्स में 58 किलो कलाकंद जब्त हुआ और क्लोजर नोटिस जारी किया गया, क्योंकि वहां जरूरी लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। केशवनगर की जनता स्वीट्स को भी इसी तरह का नोटिस मिला, क्योंकि वह वैध FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के बिना चल रही थी।
सांगली में वसंतदादा मार्केट यार्ड की आशीष ट्रेडर्स से 749 किलो बादाम जब्त किए गए, जिनकी कीमत 8.98 लाख रुपये है। संदेह है कि बादाम घटिया क्वालिटी के थे और उन पर लेबल भी गलत लगा था। सोलापुर और कोल्हापुर के खाद्य प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई हुई, जहां मिठाई, काजू और दूसरा खाने का सामान जब्त किया गया।
FDA ने खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि वे वैध लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लें, साफ-सफाई रखें, खाने के सामान का स्टोरेज और हैंडलिंग ठीक से करें, और लेबलिंग व खाद्य सुरक्षा के नियमों का पालन करें।
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