पुणे महानगरपालिका में दिवाली तोहफों पर रोक, गेट पर ही रुकेंगे गिफ्ट बॉक्स
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PMC ने अफसरों और कर्मचारियों के लिए हर तरह का दिवाली गिफ्ट लेना मना कर दिया है। सिक्योरिटी को गिफ्ट लेकर आने वालों को अंदर न आने देने के निर्देश हैं।
पुणे महानगरपालिका (PMC) ने अपने अफसरों और कर्मचारियों के लिए दिवाली पर किसी भी तरह का तोहफा लेना मना कर दिया है। मिठाई, त्योहार के नमकीन और स्नैक्स, ड्राई फ्रूट, गिफ्ट हैंपर, वाउचर और नकदी, यानी सब कुछ इस रोक में आता है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।
सिक्योरिटी वालों से कहा गया है कि ऐसी चीजें लेकर आने वाले किसी भी शख्स को निगम की इमारतों में घुसने न दें। गिफ्ट बॉक्स लेकर बांटने के इरादे से आने वालों को गेट पर ही रोकना है। सिक्योरिटी विभाग को साफ कहा गया है कि ऐसे लोगों को दफ्तर परिसर में दाखिल न होने दिया जाए।
यह निर्देश सोशल मीडिया पर आए कुछ वीडियो के बाद आया है। इन वीडियो में निगम के अफसरों और कर्मचारियों को गिफ्ट दिए जाते हुए दिखाया गया लगता था। इसके बाद शहर इंजीनियर अनिरुद्ध पावसकर ने एक सर्कुलर जारी किया। उसमें स्टाफ को तोहफे लेने के नियम याद दिलाए गए हैं और चेतावनी दी गई है कि नियम तोड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
सर्कुलर के मुताबिक दिवाली के दौरान ठेकेदार, डेवलपर, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, सप्लायर, नागरिक और संस्थाएं अक्सर निगम के कर्मचारियों को गिफ्ट देते हैं। सर्कुलर में कहा गया है कि इन्हें लेने से सरकारी सेवकों से जिस निष्पक्षता, पारदर्शिता, ईमानदारी और नैतिक आचरण की उम्मीद की जाती है, वह कमजोर पड़ सकता है।
PMC ने महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज (कंडक्ट) रूल्स, 1979 के रूल 12 का हवाला दिया है। निगम पर लागू बाकी सर्विस और कंडक्ट नियमों का भी जिक्र है। इन्हीं के आधार पर सभी अफसरों और कर्मचारियों से कहा गया है कि वे किसी भी व्यक्ति या संस्था से निजी तोहफा न लें।
यह रोक सिर्फ PMC की मुख्य इमारत तक सीमित नहीं है। दफ्तर के समय में विभागीय और वार्ड ऑफिस, सब-ऑफिस और निगम के कब्जे वाली बाकी जगहों पर भी यही नियम चलेगा। मिठाई और त्योहार के खाने-पीने की चीजें भी नहीं ली जा सकतीं।
सर्कुलर में विभाग प्रमुखों से कहा गया है कि वे यह निर्देश अपने स्टाफ तक पहुंचाएं और पक्का करें कि इसका सख्ती से पालन हो। जो कर्मचारी इन निर्देशों के खिलाफ जाकर गिफ्ट लेते पाए गए, उन पर लागू सर्विस और कंडक्ट नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी, ऐसी चेतावनी भी सर्कुलर में दी गई है।
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