बुधवार, 4 नवंबर 2026

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ट्रैफिक चलान की बकाया रकम पर 20 फीसदी छूट, कैबिनेट ने दी अभय योजना को मंजूरी

ट्रैफिक चलान की बकाया रकम पर 20 फीसदी छूट, कैबिनेट ने दी अभय योजना को मंजूरी तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 टीम

राज्य मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस चलान अभय योजना-2026 को हरी झंडी दी है। योजना तीन चरणों में चलेगी और बकाया दंड पर 20 फीसदी तक की छूट मिलेगी।

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगे जुर्माने और उसकी भारी बकाया रकम से परेशान वाहन चालकों के लिए राज्य सरकार ने राहत का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 'महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस चलान अभय योजना-2026' को लागू करने की आधिकारिक मंजूरी दी गई। इस योजना में बकाया दंड की रकम पर सीधे 20 फीसदी की छूट मिलेगी। राज्य के लाखों वाहन मालिकों को इससे बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।

मोटर वाहन कानून 1988 के प्रावधानों के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालक और मालिक से जुर्माना वसूला जाता है। इसके लिए राज्य में 30 जनवरी 2019 से 'वन स्टेट वन चलान' परियोजना और प्रणाली चल रही है। इसके तहत नियम तोड़ने वालों को ई चलान से दंड लगाया जाता है और चलान संबंधित वाहन चालक के मोबाइल पर भेजा जाता है। वसूली के लिए अलग-अलग उपाय किए जाते हैं, फिर भी लोगों का रिस्पांस अपेक्षाकृत कम रहा है।

दंड की वसूली हो और लोग ट्रैफिक नियम मानने के लिए प्रोत्साहित हों, इसके लिए देश के दूसरे राज्यों में भी जुर्माने की रकम में छूट दी गई है। उसी तरह महाराष्ट्र में समझौते लायक बकाया दंड पर एक बार की छूट के तौर पर 20 फीसदी तक की छूट देने का फैसला हुआ है। यह योजना तीन चरणों में लागू होगी।

पहले चरण में 21 जनवरी 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच जारी हुए और वसूली के लिए बकाया समझौते लायक चलान आएंगे। इनकी कुल बकाया दंड रकम पर एक बार की छूट के तौर पर 20 फीसदी तक की छूट मिलेगी। इस छूट की अवधि 30 दिन रहेगी।

दूसरे चरण में 1 नवंबर 2026 से आगे जारी होने वाले चलान शामिल हैं। वाहन चालक या मालिक अगर चलान जारी होने के 45 दिन के अंदर दंड भर देता है, तो ऐसे सभी चलान पर जल्दी भुगतान की छूट के तौर पर 20 फीसदी की छूट मिलेगी। इस छूट की अवधि एक साल की होगी।

तीसरे चरण में 30 जनवरी 2019 से 20 जनवरी 2026 के बीच जारी हुए वे समझौते लायक चलान आते हैं, जो वसूली के लिए न्यायालय में दाखिल हैं। इनकी कुल बकाया दंड रकम पर 20 फीसदी तक की छूट दी जाएगी। यह छूट 30 दिन के लिए रहेगी।

अभय योजना की अवधि खत्म होने के बाद ट्रैफिक नियम बार-बार तोड़ने वाले वाहनों पर कार्रवाई होगी। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 21 और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा, वाहन के लेन-देन रोके जाएंगे और वाहन जब्त भी किया जा सकता है। मंत्रिमंडल की बैठक में इस अभय योजना की अधिसूचना निकालने को भी मंजूरी दी गई।

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