नागपुर में FDA ने 15 खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की, 7 के लाइसेंस रद्द, 8 का निलंबन वापस
RTI में मिली जानकारी के मुताबिक एफडीए ने 8 जून से 14 अगस्त के बीच शहर के 15 नामी प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की थी। इनमें से 7 का लाइसेंस या पंजीकरण रद्द हुआ और 8 का निलंबन हटा।
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नागपुर में खाने-पीने की चीजें बेचने वाले जिन होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी और डेयरी वालों ने खाद्य सुरक्षा के नियमों को ताक पर रखकर गंदगी भरे माहौल में सामान बेचा, उन पर अन्न एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने सख्त कार्रवाई की है। लेकिन कार्रवाई के बाद भी कई प्रतिष्ठान पहले की तरह बेधड़क खुले दिख रहे हैं, इसलिए आम लोग पूछने लगे हैं कि एफडीए की यह कार्रवाई सचमुच सख्त है या सिर्फ दिखावा।
इस कार्रवाई की जमीनी हकीकत सूचना का अधिकार (RTI) कार्यकर्ता संदीप बदाना की मांगी हुई जानकारी से सामने आई है। एफडीए की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, 8 जून से 14 अगस्त के बीच खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण नियम 2011 का उल्लंघन करने वाले शहर के 15 नामी खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।
विभाग के मुताबिक इन 15 में से 8 प्रतिष्ठानों ने जरूरी प्रावधान और कागजी औपचारिकताएं पूरी कर लीं, इसलिए उनका निलंबन वापस ले लिया गया। बाकी 7 प्रतिष्ठानों में गंभीर लापरवाही और कमियां मिलीं, और उनका लाइसेंस या पंजीकरण पूरी तरह रद्द कर दिया गया है।
जिन 7 प्रतिष्ठानों का लाइसेंस रद्द हुआ, उनकी सूची इस तरह है। सलीम मटन शॉप (महादुला) के आगे 6 अगस्त 2026 की तारीख दर्ज है। याराना फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट (हजारी पहाड़) के आगे 29 जुलाई 2026 है। इंडियन तंदूर (काटोल रोड) के आगे 12 अगस्त 2026 है।
मोहाडीकर सावजी वाड़ा (तारोडी), स्वप्निल बघु कांबले (कोराडी मंदिर) और मदर डेयरी मिल्क फ्रेंचाइजी (सेंट्रल एवेन्यू) तीनों के आगे 14 अगस्त 2026 की तारीख दी गई है। सातवां नाम कियारा नूडल्स एंड ट्रेडिंग (कांजी हाउस के पास) का है, जिसके आगे 18 अगस्त 2026 दर्ज है।
अब उन 8 प्रतिष्ठानों की बात, जिनका निलंबन हटाया गया। इनमें से छह के नाम और तारीखें सूची में इस तरह हैं। मैसर्स हीरा स्वीट्स प्रा.लि. (पांचपावली) 29 जुलाई 2026। द हट फैमिली रेस्टोरेंट एंड ढाबा (कलमेश्वर रोड) 13 जुलाई 2026। इंदौर नमकीन प्रोडक्ट्स (वांजरा इंडस्ट्रियल एरिया) 24 अगस्त 2026।
इसी सूची में श्री साईनाथ ट्रेडिंग कंपनी (इतवारी) के आगे 10 अगस्त 2026, अशोका रेस्टोरेंट (माउंट रोड, सदर) के आगे 24 जुलाई 2026 और मचान रेस्टोरेंट (सोमलवाड़ा) के आगे 7 अगस्त 2026 की तारीख दी गई है।
कुल मिलाकर आंकड़े यह हैं कि 15 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हुई, 7 के लाइसेंस या पंजीकरण रद्द हुए और 8 को निलंबन से राहत मिली। रद्द हुए प्रतिष्ठानों में से कुछ के अब भी पहले की तरह खुले रहने की वजह से ही नागपुर के लोगों में यह सवाल उठ रहा है।