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नागपुर में 15 साल की नाबालिग से रेप का आरोप, इंस्टाग्राम वाला 21 साल का युवक गिरफ्तार

अजनी पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी रौनक पाथरोल को गिरफ्तार किया है।

नागपुर में एक 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ बार-बार शारीरिक अत्याचार का मामला सामने आया है। अजनी पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट समेत अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया है और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

गिरफ्तार आरोपी का नाम रौनक पाथरोल है। उसकी उम्र 21 साल है और वह सोनेगांव का रहने वाला है। बताया गया है कि लड़की इंस्टाग्राम के जरिए रौनक के संपर्क में आई थी। जान-पहचान बढ़ी तो दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और वे मोबाइल पर बातचीत करने लगे।

आरोप है कि रौनक ने लड़की को प्यार के जाल में फंसाया और शादी का लालच देकर उसे अलग-अलग जगहों पर ले गया। वहां उसने लड़की के साथ बार-बार बलात्कार किया। यह भी आरोप है कि उसने लड़की को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे बदनाम कर देगा।

मामला तब खुला जब जून के महीने में लड़की की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिवार वाले उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गए। मेडिकल जांच और सोनोग्राफी हुई, तो पता चला कि वह कुछ हफ्तों की गर्भवती है। यह सुनकर घरवालों के पैरों तले जमीन खिसक गई।

इसके बाद परिवार की तरफ से आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया। अजनी पुलिस ने पॉक्सो कानून के साथ दूसरी धाराएं भी लगाई हैं और आरोपी रौनक पाथरोल को गिरफ्तार कर लिया है।

पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों के लिए बना खास कानून है। इस कानून की धारा 4 में पेनिट्रेटिव असॉल्ट के लिए कम से कम 10 साल की सजा से लेकर उम्रकैद तक का प्रावधान है। धारा 6 में एग्रेवेटेड असॉल्ट के लिए कम से कम 20 साल की सजा से लेकर मौत की सजा तक का प्रावधान है।

बच्चों और उनके माता-पिता के लिए सलाह यह दी गई है कि कोई रिश्तेदार भी गलत तरीके से छुए तो तुरंत मां-बाप, टीचर या 1098 पर बताएं। सोशल मीडिया पर किसी अनजान इंसान को घर का पता, स्कूल या फोटो न भेजें। शादी, गिफ्ट या पैसे का लालच अक्सर जाल होता है।

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