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म्हसली में डीजे बंद कराने पर पुलिस पाटील को गाली, मंडल अध्यक्ष पर केस

चिमूर तालुका के म्हसली गांव में दुर्गा देवी विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे बंद कराने से नाराज मंडल अध्यक्ष ने पुलिस पाटील को गालियां दीं और धमकी दी। चिमूर पुलिस ने केस दर्ज किया है।

म्हसली में डीजे बंद कराने पर पुलिस पाटील को गाली, मंडल अध्यक्ष पर केस तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

चंद्रपुर जिले के चिमूर तालुका में म्हसली गांव के पुलिस पाटील श्रीराम धारणे को गालियां देने का मामला सामने आया है। शिकायत के मुताबिक इसकी वजह दुर्गा देवी विसर्जन जुलूस में डीजे बंद करने को कहना था। फरियादी का आरोप है कि मंडल के अध्यक्ष ने अश्लील गालियां दीं और धमकी भी दी। चिमूर पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 के तहत केस दर्ज किया है।

चिमूर पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले म्हसली गांव में सार्वजनिक दुर्गा देवी विसर्जन जुलूस निकला था। श्रीराम गुलाब धारणे की उम्र 38 साल है और वे म्हसली के ही रहने वाले हैं। वे 2016 से गांव के पुलिस पाटील के तौर पर काम कर रहे हैं। जुलूस में दुर्गा देवी मंडल का अध्यक्ष सचिन दिलीप सोनवाने भी शामिल था।

जुलूस में डीजे लगा था। पुलिस प्रशासन के नियमों के मुताबिक डीजे बजाने की इजाजत सिर्फ दोपहर दो बजे तक थी। पुलिस प्रशासन के आदेश पर अमल करते हुए पुलिस पाटील धारणे ने दोपहर दो बजे मंडल के लोगों से डीजे बंद करने को कहा। इसके बाद डीजे बंद कर दिया गया।

उस वक्त सचिन सोनवाने गांव के लोगों के साथ नाच रहा था। शिकायत के मुताबिक पुलिस पाटील के डीजे बंद कराने का गुस्सा उसने मन में रखा। उसने पुलिस पाटील को देख लेने की धमकी दी और अश्लील भाषा में गालियां दीं।

उसी दिन शाम करीब साढ़े छह बजे आरोपी सचिन सोनवाने ने डीजे बंद करने की बात पर फिर गुस्सा निकाला। उसने गांव के सरपंच संकेत धनराज सोनवाने को फोन लगाया और पुलिस पाटील के बारे में अपशब्द कहे।

फरियादी के मुताबिक आरोपी ने यह भी कहा कि पुलिस पाटील ने डीजे कैसे बंद किया और वह उसकी पाटीलगिरी कैसे निकालता है। इसी बातचीत में उसने जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी के पास इस पूरी गाली-गलौज की मोबाइल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है।

पीड़ित पुलिस पाटील श्रीराम गुलाब धारणे ने जुबानी शिकायत दी थी। उसी के आधार पर चिमूर पुलिस ने आरोपी सचिन दिलीप सोनवाने के खिलाफ केस दर्ज किया है। सचिन की उम्र 34 साल है और वह म्हसली, तालुका चिमूर, जिला चंद्रपुर का रहने वाला है। उस पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 296 लगाई गई है। मामले की आगे की जांच पुलिस हवालदार राजकुमार नामदेव चौधरी कर रहे हैं।

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