शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026

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05:29 IST

हनी सिंह को महाराष्ट्र साइबर का समन, पूछताछ के लिए दो दिन की मोहलत, न आए तो कार्रवाई

कॉन्सर्ट में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में महाराष्ट्र साइबर विभाग ने रैपर हनी सिंह को पूछताछ के लिए फिर बुलाया है।

हनी सिंह को महाराष्ट्र साइबर का समन, पूछताछ के लिए दो दिन की मोहलत, न आए तो कार्रवाई तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

मशहूर रैपर और गायक यो यो हनी सिंह को महाराष्ट्र साइबर विभाग ने पूछताछ के लिए एक बार फिर बुलाया है। बताया जा रहा है कि उन्हें हाज़िर होने के लिए दो दिन की मोहलत दी गई है और पेश न होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

हनी सिंह भारतीय म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोकप्रिय कलाकारों में गिने जाते हैं। 'ब्लू आइज़', 'ब्राउन रंग', 'देसी कलाकार', 'अंग्रेज़ी बीट' और 'लव डोज़' जैसे गानों से उन्हें बड़ी पहचान मिली। अब वे एक कॉन्सर्ट के दौरान की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की वजह से चर्चा में हैं।

मामला उनके एक म्यूज़िक कार्यक्रम का है। वहां उन्होंने जो बात कही, उस पर आपत्ति जताते हुए एक शिकायतकर्ता ने महाराष्ट्र साइबर विभाग में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद विभाग ने मामले की जांच शुरू की।

जांच एजेंसी शिकायत में लगाए गए आरोपों की पड़ताल करना चाहती है और मामले से जुड़ी जानकारी जुटाना चाहती है। इसी वजह से हनी सिंह को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है।

महाराष्ट्र साइबर से जुड़े सूत्रों के मुताबिक हनी सिंह को इससे पहले भी तीन बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। बताया जाता है कि वे अधिकारियों के सामने हाज़िर नहीं हुए। यह भी कहा जा रहा है कि वे विदेश में होने की वजह से पूछताछ में शामिल नहीं हो सके।

उन्हें इससे पहले 5 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उस दिन वे नहीं पहुंचे। उसके बाद उन्होंने पूछताछ में आने के लिए और वक्त मांगा, ऐसी जानकारी सामने आई है।

अब सबकी नज़र इस पर है कि हनी सिंह पूछताछ के लिए हाज़िर होते हैं या नहीं। जानकारी के मुताबिक अगर वे पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

लुक आउट सर्कुलर का इस्तेमाल कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति के देश से बाहर जाने या देश में आने पर नज़र रखने के लिए किया जा सकता है। हनी सिंह के खिलाफ ऐसा सर्कुलर असल में जारी हुआ है या नहीं, यह बात ख़बर में साफ़ नहीं है। फिलहाल सिर्फ यह कहा गया है कि पेश न होने की सूरत में इस प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है।

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