शनिवार, 10 अक्टूबर 2026

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13:29 IST

चंद्रपुर के भिवापूर वार्ड में 246 ग्राम गांजा जैसा पदार्थ जब्त, 69 साल के बुजुर्ग पर केस

चंद्रपुर शहर पुलिस के डीबी दस्ते ने भिवापूर वार्ड में एक घर से 246 ग्राम गांजा जैसा पदार्थ जब्त किया। 69 साल के आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज हुआ है।

चंद्रपुर के भिवापूर वार्ड में 246 ग्राम गांजा जैसा पदार्थ जब्त, 69 साल के बुजुर्ग पर केस तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

चंद्रपुर शहर पुलिस के डीबी दस्ते ने 8 अक्टूबर 2026 की शाम भिवापूर वार्ड में कार्रवाई करते हुए नुराणी मस्जिद के पास एक घर से 246 ग्राम गांजा जैसा पदार्थ जब्त किया। पुलिस के मुताबिक जब्त माल की अंदाजे बाजार कीमत 4 हजार 920 रुपये बताई गई है। इस मामले में 69 साल के पांडुरंग गंगाधर बानलवार, निवासी नुराणी मस्जिद के पास, भिवापूर वार्ड, चंद्रपुर, के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की आगे की जांच चंद्रपुर शहर पुलिस कर रही है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सहायक पुलिस निरीक्षक कृणाल रामटेके 8 अक्टूबर 2026 को डीबी दस्ते के साथ इलाके में गश्त कर रहे थे। उसी दौरान एक मुखबिर से गोपनीय सूचना मिली कि पांडुरंग बानलवार अपने रहने के घर में गांजा लाकर चोरी-छिपे बेच रहा है।

सूचना की पुष्टि होने के बाद थानेदार को पहले से जानकारी दी गई और उपविभागीय पुलिस अधिकारी से विधिवत इजाजत ली गई। इसके बाद सरकारी पंच, फोटोग्राफर और वजन काँटे वाले को बुलाया गया। शाम के करीब पुलिस दस्ते ने भिवापूर वार्ड में नुराणी मस्जिद के पास आरोपी के घर पर छापा मारा।

एनडीपीएस एक्ट के नियमों के मुताबिक आरोपी को नोटिस दिया गया और पंचों के सामने घर की बारीकी से तलाशी ली गई। तलाशी की पूरी प्रक्रिया पंचों की मौजूदगी में हुई। घर के आंगन के चबूतरे पर रखी एक प्लास्टिक की थैली में सूखी हरी पत्तियां, फूल, डंठल और बीज के रूप में गांजा जैसा नशीला पदार्थ मिला।

वजन करने वाले से पंचों के सामने तौल कराई गई, तो थैली में 246 ग्राम गांजा निकला। इसकी बाजार में अंदाजे कीमत 4 हजार 920 रुपये है। पुलिस ने पंचों के सामने सारा माल सील करके जब्त कर लिया।

बिक्री के लिए गैरकानूनी तरीके से गांजा रखने के आरोप में सहायक पुलिस निरीक्षक कृणाल रामटेके की शिकायत पर आरोपी पांडुरंग बानलवार के खिलाफ चंद्रपुर शहर पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 8(क) और 20(ब)(ii)(अ) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की आगे की गहन जांच पुलिस हवालदार जावेद सिद्दिकी कर रहे हैं।

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