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19:07 IST

खापरखेड़ा में पुलिस ने पकड़ा गांजा तस्कर, Activa और मोबाइल भी जब्त

खापरखेड़ा पुलिस ने एक व्यक्ति को गांजे के साथ पकड़ा, दूसरे आरोपी की भी तलाश जारी।

खापरखेड़ा में पुलिस ने पकड़ा गांजा तस्कर, Activa और मोबाइल भी जब्त
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

नागपुर के खापरखेड़ा इलाके में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक व्यक्ति को गांजे के साथ रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी के पास से 464.850 ग्राम गांजा, एक मोबाइल फोन और एक Honda Activa बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक जब्त किए गए इस पूरे माल की कीमत करीब 75 हजार रुपये आंकी गई है।

दरअसल पुलिस को जोन नंबर-6 के दस्ते के जरिए यह सूचना मिली थी कि खापरखेड़ा थाना इलाके में एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में घूम रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम तुरंत हरकत में आई और चणकापुर-शिल्लेवाड़ा बस्ती रोड पर गणेश मंदिर के सामने स्ट्रीट लाइट के नीचे उस संदिग्ध व्यक्ति की जांच करने पहुंची।

जांच में पुलिस को मौके पर आरोपी शैलेश रामलाल सूर्यवंशी (44) मिला, जो वार्ड नंबर-2, ओमनगर, चणकापुर, खापरखेड़ा का रहने वाला है। वो काले रंग की Honda Activa नंबर MH-49-CE-5705 लेकर वहां खड़ा था। पंचों की मौजूदगी में जब पुलिस ने उसकी गाड़ी की तलाशी ली तो डिक्की में एक पारदर्शी प्लास्टिक की थैली मिली, जिसमें हरे-काले रंग का तेज गंध वाला वनस्पतिजन्य पदार्थ भरा था। शुरुआती जांच में यह पदार्थ गांजा निकला।

पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक कांटे से इस बरामद माल का वजन किया, जो पैकिंग और सील सामग्री समेत 464.850 ग्राम निकला। इसकी अनुमानित कीमत करीब 5 हजार रुपये बताई जा रही है। इसके अलावा आरोपी से POCO कंपनी का एक मोबाइल फोन और गांजा ले जाने में इस्तेमाल हो रही Honda Activa भी जब्त कर ली गई।

पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे यह गांजा अयुब छुट्टन सिद्दीकी (47) से मिला था, जो हनुमान मंदिर के पास, चणकापुर, खापरखेड़ा में रहता है। पुलिस अब इस दूसरे व्यक्ति की भूमिका और गांजे की सप्लाई से जुड़े बाकी पहलुओं की जांच में जुटी है।

कुल मिलाकर पुलिस ने इस कार्रवाई में करीब 75 हजार रुपये का मुद्देमाल जब्त किया है। इसमें गांजे की कीमत 5 हजार रुपये, POCO मोबाइल की कीमत करीब 10 हजार रुपये और Honda Activa की अनुमानित कीमत 60 हजार रुपये बताई गई है।

खापरखेड़ा थाने में आरोपी के खिलाफ NDPS Act, 1985 की धारा 8(ब), 20(b)(ii)(c) और 29 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अब गांजे के असली स्रोत और इससे जुड़े बाकी लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है।

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