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दिवाली से पहले FDA की मुहिम: 63.45 करोड़ का खाद्य माल जब्त, 954 लाइसेंस निलंबित

जुर्म PT24 टीम

महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने दिवाली से पहले राज्य भर में चली विशेष मुहिम में 63.45 करोड़ रुपये का खाद्य माल जब्त किया और 954 लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन निलंबित किए।

मुंबई, 5 नवंबर 2026: महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने दिवाली से पहले राज्य भर में चलाई गई विशेष कार्रवाई में 63.45 करोड़ रुपये कीमत का खाने-पीने का माल जब्त किया है। इसी मुहिम में खाद्य कारोबार के 954 लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन निलंबित किए गए हैं।

FDA के मुताबिक 1 सितंबर से 3 नवंबर 2026 के बीच कुल 9,667 खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच हुई। इस दौरान अधिकारियों ने 4,603 सुधार नोटिस जारी किए और 25 लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्यवाही शुरू की। विभाग ने 8,835 खाद्य नमूने लिए और 3,098.46 मीट्रिक टन खाद्य पदार्थ जब्त किए।

यह मुहिम खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चली। इसमें पूरी सप्लाई चेन शामिल थी, यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, गोदाम, ढुलाई, रिटेल दुकानें, ऑनलाइन बेचने वाले, होटल और केटरिंग का काम करने वाले।

इसके अलावा 15 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच अलग से दिवाली स्पेशल ड्राइव चली। उसमें 3,332 प्रतिष्ठानों की जांच हुई, 1,501 सुधार नोटिस दिए गए और 326 लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन निलंबित हुए। 15 प्रतिष्ठानों के खिलाफ रद्द करने की कार्यवाही शुरू हुई। 3,864 नमूने लिए गए और 44.37 करोड़ रुपये का 1,886.44 मीट्रिक टन माल जब्त किया गया।

पूरी मुहिम में सबसे ज्यादा जांच पुणे डिवीजन में हुई, जहां 2,540 प्रतिष्ठान देखे गए। वहां 1,107 सुधार नोटिस जारी हुए, 229 लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन निलंबित हुए और पांच प्रतिष्ठानों पर रद्द करने की कार्यवाही शुरू हुई। 2,333 नमूने लिए गए और 10.39 करोड़ रुपये का 395.25 मीट्रिक टन माल जब्त हुआ।

दिवाली वाली अलग मुहिम में पुणे डिवीजन में 678 जांचें हुईं, 215 सुधार नोटिस दिए गए और 52 लाइसेंस निलंबित हुए। 1,029 नमूने लिए गए और करीब 7.53 करोड़ रुपये का 319.17 मीट्रिक टन माल जब्त किया गया।

FDA के माल-वार आंकड़ों के मुताबिक जब्त माल में खाने के तेल और नमक, मसाले व मसाले-मिश्रण का हिस्सा बड़ा रहा। खाने का तेल 925.11 मीट्रिक टन जब्त हुआ, जिसकी कीमत 16.31 करोड़ रुपये है। नमक, मसाले और मसाला सामान 895.32 मीट्रिक टन रहा, जिसकी कीमत 21.09 करोड़ रुपये है।

घी और खवा समेत दूध से बने 171.57 मीट्रिक टन उत्पाद जब्त हुए, जिनकी कीमत 7.63 करोड़ रुपये है। 156.66 मीट्रिक टन ड्राई फ्रूट भी पकड़े गए, जिनकी कीमत 7.47 करोड़ रुपये है। मिठाइयां 59.78 मीट्रिक टन जब्त हुईं, जिनकी कीमत 1.36 करोड़ रुपये है।

दिवाली में दूध की मिठाइयों की मांग बढ़ने से FDA ने दूसरे राज्यों से आने वाले खवा और मावा की ढुलाई पर खास निगरानी रखने की बात कही है। जांच टीमों को 19 क्षेत्रों पर नजर रखने को कहा गया था। इनमें मिठाई की दुकानें, डेयरी उत्पाद, घी, खाने का तेल, फरसान, ड्राई फ्रूट, फूड कलर, चॉकलेट, बेकरी, गिफ्ट हैंपर, पैकेट वाला खाना, सुपरमार्केट, ई-कॉमर्स, क्विक-कॉमर्स, होटल, केटरर, स्ट्रीट फूड वाले, फल पकाने की यूनिट, पैकेज्ड पीने के पानी के निर्माता और कोल्ड स्टोरेज शामिल हैं।

फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म और क्विक-कॉमर्स कंपनियों से कहा गया है कि उनके यहां लिस्ट सेलर और वेयरहाउस के पास वैध FSSAI लाइसेंस हों। FSSAI के निर्देशों के मुताबिक ग्राहक तक पहुंचने वाले खाने की शेल्फ लाइफ का कम से कम 30 प्रतिशत या कम से कम 45 दिन एक्सपायरी तक बाकी होने चाहिए।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे ने चेतावनी दी कि खाद्य सुरक्षा नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई होगी। अधिनियम की धारा 59 के तहत असुरक्षित खाना बेचने पर जेल हो सकती है, और अगर इससे किसी की मौत हो जाए तो उम्रकैद तक की सजा और कम से कम 10 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है।

धारा 63 के तहत बिना वैध लाइसेंस खाद्य कारोबार चलाने पर छह महीने तक की जेल और 5 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। धारा 32 के तहत FDA लाइसेंस निलंबित या रद्द भी कर सकता है।

मुंढे ने कहा कि मुहिम का मकसद खाद्य कारोबारियों को परेशान करना नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा और नियम पालन की संस्कृति बनाना है। उन्होंने कहा कि बड़े ब्रांड और छोटे कारोबारी, दोनों पर एक जैसे नियम लागू होंगे और जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

FDA ने लोगों को सलाह दी है कि मिठाई, खवा, घी और दूसरे खाने का सामान सिर्फ लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन वाली दुकानों से ही खरीदें। पैकेट वाला सामान लेने से पहले FSSAI लाइसेंस नंबर, एक्सपायरी डेट, निर्माण की जानकारी और लेबल जरूर देखें।

विभाग ने यह भी कहा है कि बहुत सस्ती मिठाई और ड्राई फ्रूट न खरीदें, अजीब तरह से चटक रंग की मिठाई न खाएं और खुला खाने का तेल अनजान जगह से न लें। दूध की मिठाइयां फ्रिज में रखें और एक-दो दिन में खा लें। गिफ्ट हैंपर में हर सामान की एक्सपायरी डेट और जरूरी लेबल की जानकारी देखें।

खाने की क्वालिटी या गड़बड़ी की शिकायत के लिए लोग FDA की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-222-2365 पर संपर्क कर सकते हैं।

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