दिवाली में निजी बसों की मनमानी वसूली पर पुणे आरटीओ की सख्ती, 20 नवंबर तक जांच अभियान
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पुणे आरटीओ ने दिवाली के सीजन में निजी कॉन्ट्रैक्ट बसों के ज्यादा किराए की शिकायतों पर शहर में खास जांच अभियान शुरू किया है।
पुणे के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (आरटीओ) ने दिवाली के मौसम में निजी कॉन्ट्रैक्ट बसों की मनमानी किराया वसूली रोकने के लिए खास जांच अभियान शुरू किया है। इसके तहत बसें चढ़ने और उतरने की जगहों पर खास दस्ते तैनात किए गए हैं, जो बस ऑपरेटरों पर नजर रखेंगे और देखेंगे कि तय किराए की सीमा का पालन हो रहा है या नहीं।
यह अभियान 20 नवंबर 2026 तक चलेगा। अपने गांव और शहर आने-जाने वालों की भीड़ बढ़ने पर निजी बस ऑपरेटरों के मनमाने किराए वसूलने की शिकायतें यात्रियों ने की थीं, उसी के बाद यह कदम उठाया गया। आरटीओ के मुताबिक यह अभियान ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के निर्देश पर शुरू हुआ है।
जांच टीमें स्वारगेट, वाघेश्वर पार्किंग, हडपसर, बालेवाड़ी, मुंबई हाइवे, येरवडा, चंदन नगर, सातारा रोड, संगमवाड़ी पार्किंग और वाकडेवाडी समेत कई खास जगहों पर बसों की जांच कर रही हैं। अफसरों को बुकिंग ऑफिस देखने और ऑनलाइन व ऑफलाइन, दोनों तरह के टिकट परखने को भी कहा गया है, ताकि तय सीमा से ज्यादा किराया लेने वालों का पता चल सके।
परिवहन नियमों के हिसाब से निजी कॉन्ट्रैक्ट-कैरिज बसें उसी श्रेणी की सेवा के लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) के किराए से 1.5 गुना से ज्यादा नहीं ले सकतीं। फिर भी त्योहारों में यात्रियों की मांग बढ़ने पर ज्यादा किराए की शिकायतें बढ़ जाती हैं।
डिप्टी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर स्वप्निल भोसले ने निजी बस एसोसिएशनों के 26 प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें मनमानी किराया बढ़ोतरी और नियमों के पालन पर बात हुई। ऑपरेटरों से कहा गया कि उनकी गाड़ियों के पास वैध परमिट, ड्राइवर बैज, फिटनेस सर्टिफिकेट, पीयूसी (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट और बीमा के कागज हों।
आरटीओ ने तय रफ्तार सीमा में चलने, ओवरलोडिंग से बचने और ड्राइवरों के शराब पीकर गाड़ी न चलाने पर भी जोर दिया। बसों में फायर एक्सटिंग्विशर और फर्स्ट-एड बॉक्स रखने को कहा गया। ऑपरेटरों को याद दिलाया गया कि किराया MSRTC के उसी श्रेणी के किराए के 1.5 गुना से ऊपर नहीं जाना चाहिए। बैठक में यह चेतावनी भी दी गई कि यात्रियों से ज्यादा पैसे लेने वाले बुकिंग एप्लिकेशन पर कार्रवाई होगी।
30 अक्टूबर को जारी आदेश में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर अर्चना गायकवाड ने निजी बस मालिकों से कहा कि रवानगी की जगहों पर किराया चार्ट साफ दिखने वाली जगह लगाएं, जिसमें अलग-अलग रूट के लिए प्रति सीट ज्यादा से ज्यादा किराया लिखा हो। आदेश के मुताबिक यात्रियों के लिए शिकायत का WhatsApp नंबर 8275330101 भी लगाना जरूरी है।
जांच के लिए रोड सेफ्टी टीमें लगाई गई हैं और नियम तोड़ने वाली गाड़ियों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। आरटीओ का कहना है कि चल रहे अभियान में कुछ गाड़ियों पर जुर्माना लग चुका है।
जिन यात्रियों से ज्यादा किराया लिया जाए या सफर में परेशानी हो, वे अपना नाम, मोबाइल नंबर और टिकट की फोटो 8275330101 पर भेजकर शिकायत कर सकते हैं। आरटीओ ने निजी बस मालिकों और ड्राइवरों से नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि जुर्माने से बचा जा सके और त्योहार की भीड़ में किराया वाजिब रहे और सफर सुरक्षित हो।
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