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भांडुप बस हादसा: बॉम्बे हाई कोर्ट से BEST ड्राइवर संतोष सावंत को मिली जमानत

भांडुप बस हादसा: बॉम्बे हाई कोर्ट से BEST ड्राइवर संतोष सावंत को मिली जमानत तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
जुर्म PT24 अपराध डेस्क

जस्टिस श्याम चांडक ने कहा कि ट्रेनिंग न होने की बचाव पक्ष की दलील में पहली नज़र में दम है। 29 दिसंबर 2025 के हादसे में चार लोगों की मौत हुई थी।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने BEST के बस ड्राइवर संतोष रमेश सावंत (52) को जमानत दे दी है। सावंत को भांडुप रेलवे स्टेशन के पास 29 दिसंबर, 2025 को हुए इलेक्ट्रिक बस हादसे के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। उस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई थी और 12 लोग घायल हुए थे।

जमानत देते वक्त जस्टिस श्याम चांडक ने कहा कि बचाव पक्ष की यह दलील पहली नज़र में दमदार लगती है कि हो सकता है सावंत ने इलेक्ट्रिक बस चलाने की ज़रूरी ट्रेनिंग ली ही न हो।

सुनवाई में सावंत के वकील देवेंद्र पाटिल ने कोर्ट को बताया कि उनके क्लाइंट को ज़रूरी ट्रेनिंग के बिना ही इलेक्ट्रिक बस चलाने का काम सौंपा गया था। बचाव पक्ष का यह भी कहना था कि अगर वे यह काम लेने से मना करते, तो उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता था और नौकरी जाने का खतरा भी था।

कोर्ट ने BEST के डिपो मैनेजर के उस लेटर पर भी गौर किया, जो 7 जनवरी को पुलिस को दिया गया था। लेटर में लिखा था कि अंडरटेकिंग के पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है जिससे पता चले कि सावंत ने इलेक्ट्रिक बस की ट्रेनिंग ली थी या नहीं। ट्रेंड ड्राइवरों की लिस्ट में भी उनका नाम नहीं था। इसके बावजूद BEST ने उन्हें 1 दिसंबर, 2025 से रूट 606 पर इलेक्ट्रिक बस चलाने की ड्यूटी दे रखी थी।

दूसरी तरफ प्रॉसिक्यूशन का आरोप है कि सावंत तेज़ी और लापरवाही से बस चला रहे थे। आरोप के मुताबिक भांडुप रेलवे स्टेशन (वेस्ट) के पास बस का कंट्रोल खत्म हो गया और उसने बस स्टॉप के पास इंतज़ार कर रहे पैदल चलने वालों को टक्कर मार दी।

कोर्ट ने यह बात भी दर्ज की कि सावंत 2011 से BEST में काम कर रहे हैं और उनके नाम कोई पिछला एक्सीडेंट रिकॉर्ड नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि केस में 56 गवाहों की लिस्ट है, इसलिए ट्रायल जल्दी खत्म होने की उम्मीद नहीं दिखती। इन सब हालात को देखते हुए हाई कोर्ट ने उन्हें 25,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड और ज़मानत पर जमानत दे दी।

हादसा 29 दिसंबर, 2025 की रात का है। BEST की चलाई जा रही, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक की बनाई इलेक्ट्रिक बस भांडुप रेलवे स्टेशन के पास पैदल चलने वालों से टकरा गई थी। चार लोगों की जान गई और 12 और लोग घायल हुए। इसके बाद भांडुप पुलिस ने सावंत को गिरफ्तार किया और भारतीय न्याय संहिता तथा मोटर व्हीकल एक्ट के संबंधित नियमों के तहत उन पर आरोप लगाए।

इस मामले के बाद BEST की ड्राइवर ट्रेनिंग के तरीके और इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए ड्राइवरों की तैनाती पर भी सवाल उठे हैं।

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