मंगलवार, 3 नवंबर 2026

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इमरान खान ने मुंबई हाईकोर्ट में बिना शर्त माफी दी, आगे आंदोलन में न जाने का हमीपत्र भी

इमरान खान ने मुंबई हाईकोर्ट में बिना शर्त माफी दी, आगे आंदोलन में न जाने का हमीपत्र भी तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
सियासत PT24 राजनीति डेस्क

भारत छोड़ने के नोटिस के खिलाफ याचिका पर सुनवाई में अभिनेता इमरान खान की ओर से माफीनामा और हमीपत्र पेश किया गया। अगली सुनवाई 7 दिसंबर को है।

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस मिलने के बाद अब वे अदालत के चक्कर में फंसे हैं। मुंबई में एक आंदोलन में शामिल होने के बाद उन्हें यह नोटिस थमाया गया था। इसके खिलाफ उन्होंने मुंबई हाईकोर्ट में अपील की। हाल की सुनवाई में उन्होंने अदालत से माफी मांगी और वादा किया कि वे किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होंगे।

इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और भारत में रहने के लिए उनके पास ओवरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया यानी ओसीआई कार्ड है। 10 अक्टूबर को मुंबई के ऑगस्ट क्रांति मैदान इलाके में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। यह आंदोलन देश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का विरोध करने के लिए किया गया था। इसी दौरान पुलिस ने इमरान खान को हिरासत में लिया था।

इसके बाद 14 अक्टूबर को FRRO की तरफ से उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया। नोटिस में उन्हें 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने को कहा गया था। इमरान ने इस नोटिस के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। पिछले हफ्ते इस नोटिस पर रोक लग गई थी।

2 नवंबर को मुख्य न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठन की बेंच के सामने सुनवाई हुई। इमरान खान के वरिष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड ने याचिका का हवाला देकर दलील दी कि अभिनेता का आंदोलन करने वाले किसी भी संगठन से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने कहा, "मेरी पूछताछ भी नहीं हुई है और मुझे बुलाया भी नहीं गया है। सभी धाराएं जमानती हैं।"

राज्य सरकार के वकीलों ने अदालत को बताया कि इस मामले में FIR दर्ज की गई है। FRRO की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत से कहा कि उनके पास पेश करने के लिए काफी सबूत हैं। अनिल सिंह ने आगे कहा, "याचिकाकर्ता इमरान खान का दावा है कि आंदोलन से उनका कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन उनकी सोशल मीडिया पोस्ट और अपलोड की गई सामग्री देखिए। उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था, जिसे उन्होंने याचिका में शामिल नहीं किया। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं।"

इमरान खान के वकील ने अदालत से कहा, "मेरे पास मेरे अमेरिकी पासपोर्ट और ओसीआई कार्ड की कॉपी है। मेरा जन्म अमेरिका में हुआ, इसलिए वहां की नागरिकता मेरे पास है। लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी भारत में बिताई है। पहले मेरे पास PIO कार्ड भी था। मेरा बचपन भारत में ही बीता, मैंने यहीं शादी की और बॉलीवुड फिल्मों में काम भी किया।" वकील ने आगे कहा, "मैं आगे से किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होऊंगा, इसका लिखित आश्वासन अदालत को देने के लिए तैयार हूं।"

बेंच ने इस पर कहा, "आरोप बेहद गंभीर हैं। आप ओसीआई कार्डधारक हैं और भारतीय नागरिक की तरह बर्ताव नहीं कर सकते। आपको यहां की घटनाओं पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको आंदोलन में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं था। आप आंदोलन में शामिल हुए और आंदोलन को भड़काया, इसके लिए आपको माफी भी मांगनी पड़ेगी।" इसके बाद इमरान खान के वकील धोंड ने मुंबई हाईकोर्ट में हमीपत्र के साथ बिना शर्त माफीनामा भी पेश किया। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।

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