संभाजीनगर में निजी प्रतिष्ठानों के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी, पुलिस आयुक्त का आदेश
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छत्रपति संभाजीनगर के पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार ने शहर के सभी निजी प्रतिष्ठानों को सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया है। आदेश 6 नवंबर से 60 दिन लागू रहेगा।
छत्रपति संभाजीनगर शहर में अब निजी प्रतिष्ठानों के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी कर दिया गया है। पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत इस बारे में आदेश जारी किया है।
आदेश के मुताबिक हर प्रतिष्ठान की सीमा से 50 मीटर तक का इलाका कैमरों की नजर में आना चाहिए। सीसीटीवी सिस्टम को चौबीसों घंटे चालू रखना होगा और कम से कम 15 दिन की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखनी होगी।
पुलिस ने यह फैसला शहर में अपराध पर रोक लगाने और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया है। यह आदेश 6 नवंबर से 4 जनवरी 2027 तक, यानी 60 दिन के लिए लागू रहेगा।
इस आदेश का पालन बैंक, एटीएम, होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पेट्रोल पंप, ज्वेलर्स, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, धार्मिक स्थल, जिम, सिनेमाघर, टॉवर और दफ्तरों की इमारतों समेत सभी निजी प्रतिष्ठानों को करना होगा।
कम से कम 15 दिन का फुटेज सुरक्षित रहना जरूरी है। इसके लिए प्लेबैक और फुटेज कॉपी करने की सुविधा भी रखनी होगी। इलाके में कोई संदिग्ध हरकत दिखे तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को खबर देने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस फुटेज मांगे तो संबंधित प्रतिष्ठान को वह देना होगा।
पुलिस आयुक्तालय के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे तय मानकों के हिसाब से सीसीटीवी सिस्टम चालू रखें।


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