मूल में विसर्जन जुलूस के तेज डीजे पर पुलिस का केस, पांच लोगों पर FIR, 85 लाख का माल जब्त
चंद्रपुर जिले के मूल में दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान तय सीमा से ज्यादा आवाज पर पुलिस ने मंडल अध्यक्ष और डीजे मालकों समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
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चंद्रपुर जिले के मूल शहर में दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने के मामले में पुलिस ने मंडल के अध्यक्ष और डीजे मालकों समेत पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में पांच गाड़ियां और डीजे का सामान जब्त किया है, जिसकी कुल कीमत 85 लाख 21 हजार रुपये बताई गई है।
पुलिस के मुताबिक यह जुलूस 21 अक्टूबर 2026 को मूल शहर में निकला था। जुलूस के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और ध्वनि प्रदूषण के नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी और कर्मचारी खास गश्त और जांच अभियान चला रहे थे। इसी दौरान गांधी चौक इलाके में दरार दुर्गा मंडल के विसर्जन जुलूस में शामिल डीजे गाड़ियों की जांच की गई।
पुलिस टीम ने साउंड लेवल मीटर से आवाज नापी। पुलिस का कहना है कि इस जांच में इन डीजे गाड़ियों के साउंड सिस्टम की आवाज तय सीमा से ज्यादा पाई गई। पुलिस ने डीजे चालकों और मंडल के पदाधिकारियों को आवाज तुरंत कम करने के लिए साफ और कानूनी तौर पर कहा था। पुलिस का आरोप है कि इसके बावजूद आवाज कम नहीं की गई और पुलिस के आदेश की जानबूझकर अनदेखी करते हुए तेज आवाज जारी रखी गई। इसके बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की।
इस मामले में जिन पांच लोगों पर केस दर्ज हुआ है, उनके नाम पुलिस ने इस तरह बताए हैं। दरार दुर्गा मंडल के अध्यक्ष संतोष प्रभाकर ठाकूरवार (51 साल, निवासी मूल), डीजे मालक और चालक अनिकेत रवी ननावरे (22 साल), अभिषेक चंद्रशेखर चिट्टलोजवार (22 साल, निवासी मूल), डीजे धुमाळ के मालक और चालक धीरज जुगलकिशोर घिचरे (51 साल, निवासी मानेवाडा, नागपुर) और डीजे मालक और चालक लकी अनिल दुर्गे (19 साल, निवासी बोरचांदली, तहसील मूल)। ये सभी इस मामले में आरोपी हैं।
मूल पुलिस स्टेशन में इन पर अपराध क्रमांक 732/2026 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223 के साथ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 38 और 136 लगाई गई है। आरोप तय सीमा से ऊपर ध्वनि प्रदूषण करने और पुलिस के कानूनी आदेश का उल्लंघन करने का है।
कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से डीजे के सामान के साथ कुल पांच गाड़ियां जब्त कीं। जब्त किए गए माल की कीमत 85 लाख 21 हजार रुपये है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय और स्थानीय पुलिस ने यह कार्रवाई की है। गणेश और दुर्गा उत्सव के दौरान ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर पुलिस की यह सख्ती जारी है, और नियम तोड़कर डीजे बजाने वालों में इससे हड़कंप है।
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