शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026

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10:57 IST

माझगाव डॉक के करीब तीन हजार फिक्स्ड टर्म कामगारों को स्थायी रोजगार दिलाने के निर्देश

कामगार मंत्री आकाश फुंडकर ने मंत्रालय की बैठक में फिक्स्ड टर्म कामगारों के भविष्य की रक्षा और पी-751 प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से पैरवी करने को कहा।

माझगाव डॉक के करीब तीन हजार फिक्स्ड टर्म कामगारों को स्थायी रोजगार दिलाने के निर्देश तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

माझगाव डॉक में काम कर रहे करीब तीन हजार फिक्स्ड टर्म कामगारों के रोजगार और उनके भविष्य को बचाने के लिए कदम उठाए जाएं और उन्हें स्थायी रोजगार के मौके मिलें, ऐसे निर्देश कामगार मंत्री एड. आकाश फुंडकर ने दिए हैं। इसके साथ ही माझगाव डॉक के लिए प्रस्तावित पी-751 प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए केंद्र सरकार के पास असरदार पैरवी करने को भी कहा गया है।

फिक्स्ड टर्म कामगारों के रोजगार और पी-751 प्रोजेक्ट को लेकर मंत्रालय में एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मंत्री एड. फुंडकर ने की। बैठक में फुंडकर ने बताया कि माझगाव डॉक राज्य कामगार आयुक्तालय के दायरे में नहीं आता, यह केंद्र सरकार से जुड़ा संस्थान है। फिर भी कामगारों की मांगों को देखते हुए राज्य कामगार आयुक्तालय ने केंद्रीय कामगार विभाग से संपर्क किया है।

माझगाव डॉक के मैनेजमेंट ने केंद्रीय कामगार विभाग को जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक कंपनी को जितने वर्क ऑर्डर मिलते हैं और उसके हिसाब से जितना काम उपलब्ध होता है, उसी से फिक्स्ड टर्म कामगारों की नियुक्ति जुड़ी हुई है।

मंत्री फुंडकर ने कहा कि कंपनी की जरूरत के हिसाब से ही इन कामगारों की नियुक्ति की जाती है, और इन कामगारों की नियुक्ति के लिए पैरवी की जाएगी। उन्होंने बताया कि कंपनी को अभी नए वर्क ऑर्डर नहीं मिले हैं, इसलिए फिक्स्ड टर्म कामगारों की नई भर्ती प्रस्तावित नहीं दिख रही है। आगे अगर नए वर्क ऑर्डर मिलते हैं, तो कंपनी की जरूरत और काम की मात्रा को देखकर भर्ती की जा सकती है।

फुंडकर के मुताबिक लागू भर्ती मानदंडों के तहत उम्मीदवारों पर विचार करते समय जहाज निर्माण यानी शिपबिल्डिंग क्षेत्र के संबंधित अनुभव को उचित महत्व दिया जाएगा। इसके लिए विभाग की तरफ से कोशिश की जाएगी।

कामगार मंत्री ने यह भी कहा कि अगर फिक्स्ड टर्म कामगार केंद्रीय कामगार और रोजगार मंत्रालय के 'समाधान' पोर्टल पर औद्योगिक विवाद दर्ज करते हैं, तो उसकी जांच की जाएगी। इसके बाद औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और उसके तहत लागू नियमों के अनुसार उचित कार्यवाही की जाएगी।

इस बैठक में कामगार विभाग की अपर मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन, कामगार आयुक्त एच. पी. तुम्मोड और माझगाव डॉक कामगार संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे।

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