लूट और छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को सश्रम कारावास
चाकू की नोक पर 4,600 रुपये और मोबाइल लूटा, युवती से भी की थी छेड़छाड़
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नागपुर। नागपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने लूट और युवती से छेड़छाड़ के मामले में दोषी अतुल अशोक भोंडेकर (33), निवासी खैरी गांव, कामठी को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एच. ए. अंसारी ने 19 अक्टूबर 2026 को यह फैसला सुनाया।
अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के तहत तीन वर्ष, धारा 354 के तहत एक वर्ष तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक धारा के तहत आरोपी पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
चाकू दिखाकर की थी लूट
मामला 14 अगस्त 2023 का है। शिकायतकर्ता कुणाल ज्ञानेश्वर मंचलवार अपनी महिला मित्र के साथ दोपहिया वाहन से उसकी मौसी के घर जा रहे थे। इसी दौरान पुरानी कामठी पुलिस थाना क्षेत्र के खैरी शिवार रोड पर वारेगांव टर्निंग के पास अतुल भोंडेकर और उसके साथी धर्मराज लक्ष्मण थोरवे ने उन्हें रोक लिया।
आरोपियों ने चाकू का डर दिखाकर कुणाल से 4,600 रुपये नकद और मोबाइल फोन छीन लिया। इसके बाद अतुल ने युवती को अपने साथ भेजने की मांग की और उसका हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की।
साक्ष्यों के आधार पर सुनाई सजा
शिकायत के बाद पुरानी कामठी पुलिस ने मामला दर्ज कर 16 अगस्त 2023 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तत्कालीन पुलिस उपनिरीक्षक दिलीप थोरवे ने मामले की जांच कर अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अतुल भोंडेकर को दोषी करार दिया।
सरकारी पक्ष की ओर से अधिवक्ता योगिता राऊत ने पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजुरकर ने पक्ष रखा। कोर्ट पैरवी अधिकारी के रूप में पुलिस हवलदार ज्ञानेश्वर गायधने ने जिम्मेदारी निभाई।