दुर्गापुर में बर्थडे पार्टी का बिना परमिट डीजे, पुलिस ने 1.80 लाख का सामान जब्त किया
दुर्गापुर से चंद्रपुर जाने वाले मुख्य रास्ते पर जन्मदिन के मौके पर तेज आवाज में डीजे बज रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।
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दुर्गापुर पुलिस ने बिना परमिट के डीजे बजाने के मामले में कार्रवाई करते हुए 1 लाख 80 हजार रुपये का साज-सामान जब्त किया है। आरोप है कि जन्मदिन के मौके पर सार्वजनिक सड़क के किनारे बहुत तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। यह वाकया 7 अक्टूबर 2026 की शाम दुर्गापुर से चंद्रपुर जाने वाले मुख्य रास्ते पर हुआ। पुलिस ने डीजे चलाने वाले के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
कार्रवाई में पकड़े गए डीजे संचालक का नाम सूरज विजय पंडित है। उसकी उम्र 31 साल है और वह चंद्रपुर के जलनगर वार्ड, उडिया बस्ती का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि सार्वजनिक जगह पर डीजे बजाने के लिए जरूरी परमिट मांगा गया तो वह उसके पास नहीं था।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 7 अक्टूबर 2026 को शाम करीब 7 बजे दुर्गापुर पुलिस स्टेशन की टीम इलाके में रात की गश्त पर थी। उसी वक्त डायल 112 पर तैनात पुलिस हवालदार सुनील कामतकर ने गश्त पर निकले पुलिस उपनिरीक्षक रवींद्र नक्कनवार को फोन किया। उन्होंने बताया कि दुर्गापुर के मुख्य रास्ते पर एक जन्मदिन के कार्यक्रम में बहुत तेज आवाज में डीजे चल रहा है।
खबर मिलते ही पुलिस की टीम दुर्गापुर से चंद्रपुर जाने वाले मुख्य रास्ते पर आनंद चाय सेंटर के पास पहुंची। वहां पुलिस ने देखा कि सड़क के किनारे गैरकानूनी तरीके से कान फोड़ देने वाली आवाज में डीजे बज रहा है।
पुलिस ने डीजे चलाने वाले सूरज पंडित से सार्वजनिक सड़क पर डीजे बजाने की सरकारी परमिशन मांगी। तब साफ हुआ कि उसके पास कोई परमिट नहीं है। चंद्रपुर जिले के पुलिस अधीक्षक ने ध्वनि प्रदूषण और डीजे के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाले सख्त आदेश जारी कर रखे हैं। इसके बावजूद डीजे संचालक ने इन प्रशासनिक आदेशों की खुलेआम अनदेखी की।
इसके बाद पुलिस ने दो पंचों की मौजूदगी में जब्ती पंचनामा बनाया और पूरा सामान जब्त कर लिया। जब्त किए गए सामान में 1 टॉप, 2 बेस, एनएक्सआरडीओ 1801 बेस मशीन, आरएक्स 4000 बेस मशीन, 801 एचएफ मशीन, दास्का 260 प्रोसेसर और डायनाटेक 850 प्लेयर विद मिक्सर मशीन शामिल है। इस सामान की कुल कीमत 1 लाख 80 हजार रुपये बताई गई है।
सरकारी आदेशों की अवहेलना करने और ध्वनि प्रदूषण के नियम तोड़ने के आरोप में पुलिस उपनिरीक्षक रवींद्र नक्कनवार की शिकायत पर आरोपी सूरज पंडित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के साथ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 136 और 70 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की आगे की जांच पुलिस हवालदार गजानन भांडारकर कर रहे हैं।