गुरूवार, 8 अक्टूबर 2026

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11:22 IST

चार्ट बन जाने के बाद भी बदला जा सकता है बोर्डिंग स्टेशन, ट्रैफिक में फंसे यात्री ध्यान दें

रेलवे के नियम के मुताबिक पहला चार्ट तैयार होने के बाद भी तय समय तक बोर्डिंग स्टेशन बदला जा सकता है, लेकिन यह मौका सिर्फ एक बार मिलता है।

चार्ट बन जाने के बाद भी बदला जा सकता है बोर्डिंग स्टेशन, ट्रैफिक में फंसे यात्री ध्यान दें तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

रेलवे के टाइम की कोई गारंटी नहीं होती। कभी ट्रेन ठीक वक्त पर स्टेशन से निकल जाती है, तो कभी घंटों लेट हो जाती है। ऐसे में यात्री अक्सर परेशान हो जाते हैं। कई बार ट्रैफिक या किसी और वजह से स्टेशन पहुंचने में देर हो जाती है, और तब मन में यही डर सताता है कि ट्रेन मिलेगी या नहीं।

ज्यादातर यात्रियों को लगता है कि जब रेलवे का फाइनल चार्ट बन गया, तो अब उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। चार्ट तैयार होने के बाद भी रेलवे यात्री को अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलने की छूट देता है। आइए जानते हैं कि यह सुविधा क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है।

रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर आपकी ट्रेन का पहला चार्ट बन चुका है, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रेन चलने से साधारण 30 मिनट पहले तक आप अपना बोर्डिंग पॉइंट बदल सकते हैं। यह काम काफी आसान है। इसके लिए सबसे पहले IRCTC के मोबाइल ऐप पर जाना होगा। इसी की मदद से आप घर बैठे अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। आखिरी वक्त की भागदौड़ से बचने के लिए यह तरीका काफी काम आता है।

एक बात याद रखिए कि बोर्डिंग स्टेशन बदलने का मौका आपको बार-बार नहीं, सिर्फ एक बार मिलता है। अगर आपने जल्दबाजी में एक बार स्टेशन बदल दिया, तो उसमें दोबारा बदलाव नहीं हो पाएगा। इसीलिए नया बोर्डिंग स्टेशन सोच-समझकर और ध्यान से चुनें।

दूसरी जरूरी बात यह है कि स्टेशन बदलने के बाद पुराने स्टेशन से ट्रेन पकड़ना ठीक नहीं है। रेलवे के इस नियम के तहत अगर आपने बोर्डिंग स्टेशन बदल दिया और फिर भी पुराने स्टेशन से ट्रेन में चढ़े, तो आपसे जुर्माना वसूला जा सकता है। एक बार स्टेशन बदल गया, तो फिर आप पुराने स्टेशन से ट्रेन नहीं पकड़ सकते। ऐसा करना रेलवे के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। अगर टीटीई ने आपको ऐसा करते हुए पकड़ लिया, तो आपको बिना टिकट सफर करने वाला मानकर उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।

जिन लोगों ने टिकट ऑनलाइन बुक करने के बजाय काउंटर से, यानी ऑफलाइन खरीदा है, उनके लिए तरीका अलग है। ऐसे यात्री को रेलवे स्टेशन जाकर कागज का फॉर्म भरना होगा। उस फॉर्म के आधार पर रिजर्वेशन अधिकारी अपने सिस्टम में आपका नया रेलवे स्टेशन अपडेट कर देगा।

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