चंद्रपुर में त्योहारों पर पाबंदी, लेझर लाइट और मॉडिफाइड डीजे बैन
चंद्रपुर पुलिस ने गणपति, नवरात्र, दांडिया, दसरा और धम्मचक्र प्रवर्तन दिन को देखते हुए पूरे जिले में खास पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।
चंद्रपुर जिले में आने वाले त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने खास पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। गणपति, नवरात्र, दांडिया, दसरा और धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के मौके पर कानून, व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनी रहे, इसी मकसद से ये आदेश निकाले गए हैं। जुलूसों में लेजर और तेज रोशनी वाली लाइटों पर रोक लगा दी गई है। लाउडस्पीकर, डीजे और दूसरे साउंड सिस्टम के लिए भी नियम तय हुए हैं।
ये आदेश चंद्रपुर के पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 36 और धारा 38(1) के तहत जारी किए हैं। मस्कर्या गणपति की स्थापना और विसर्जन, नवरात्र, दांडिया, दसरा और धम्मचक्र प्रवर्तन दिन पर निकलने वाले जुलूसों और कार्यक्रमों के दौरान लोगों की सेहत महफूज रहे, यह भी इन आदेशों की वजह बताई गई है। आदेश 29 सितंबर 2026 की आधी रात 12.00 बजे से 30 अक्टूबर 2026 की रात 12.00 बजे तक पूरे जिले में लागू रहेंगे।
आदेश के मुताबिक जुलूस में लेजर लाइट, तेज फ्लैश लाइट और ऐसी हर तरह की लाइटिंग पर पूरी तरह पाबंदी है, जो इंसानी आंखों और सेहत पर बुरा असर डालती हो। पुलिस अफसर या सक्षम प्राधिकारी जुलूस में लगे लाइट के उपकरणों की मौके पर जांच कर सकेंगे। अगर कोई उपकरण खतरनाक पाया गया तो उसे फौरन बंद करने को कहा जाएगा।
लाउडस्पीकर और साउंड सिस्टम पर भी सख्त नियम हैं। सक्षम प्राधिकारी की पहले से इजाजत के बिना किसी भी सार्वजनिक जगह पर लाउडस्पीकर या एम्प्लीफायर नहीं चल सकेगा। बहुत तेज और नुकसानदेह आवाज पैदा करने वाले डीजे, प्लाज्मा सिस्टम, मॉडिफाइड साउंड इक्विपमेंट, वूफर और सबवूफर पर पूरी तरह बैन है।
लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए इलाके के हिसाब से आवाज की हद भी तय की गई है। इंडस्ट्रियल इलाके में दिन में 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल, कमर्शियल इलाके में दिन में 65 और रात में 55 डेसिबल, रिहायशी इलाके में दिन में 55 और रात में 45 डेसिबल की हद है। अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं और अदालतें जैसे साइलेंस जोन में दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल से ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए। इन साइलेंस जोन में आवाज की हद का सख्ती से पालन जरूरी होगा। जिला दंडाधिकारी ने जिन दिनों और वक्त के लिए छूट दी है, उन्हें छोड़कर बाकी दिनों में रात 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक लाउडस्पीकर और डीजे पूरी तरह बंद रहेंगे।
नियम तोड़ने वालों पर पुलिस सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 70 के तहत संबंधित साउंड और लाइट सिस्टम या उपकरण जब्त किए जाएंगे। त्योहार के आयोजक, डीजे ऑपरेटर या गाड़ी चालक के खिलाफ धारा 72(2) के तहत बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकती है, और धारा 134 व 136 के तहत अदालत में केस दायर किया जाएगा। चंद्रपुर पुलिस ने सभी नागरिकों, उत्सव मंडलों और आयोजकों से अपील की है कि सारे त्योहार शांति, सुरक्षा और उत्साह के साथ मनें, इसके लिए पुलिस का पूरा सहयोग करें।
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