चंद्रपूर में गणेश मंडल ने बिना परमिशन जुलूस निकाला, पचास मंडलों की विसर्जन यात्रा फंसी, केस दर्ज
जटपुरा गेट के चंद्रपूर का राजा गणेश मंडल पर ट्रैफिक जाम करने और बिना परमिशन जुलूस निकालने का आरोप, रामनगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज।
चंद्रपूर शहर में गणेश विसर्जन के दौरान हुई एक घटना के बाद जटपुरा गेट के चंद्रपूर का राजा गणेश मंडल के पदाधिकारियों और सदस्यों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोप है कि मंडल ने प्रशासन को बिना बताए और बिना परमिशन लिए दोबारा विसर्जन जुलूस निकाला, जिससे शहर की मुख्य सड़क पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया और एम्बुलेंस तक फंस गईं।
पुलिस के मुताबिक 25 सितंबर 2026 को चंद्रपूर शहर, रामनगर और दुर्गापूर पुलिस स्टेशन इलाके में सार्वजनिक गणेश मूर्तियों की विसर्जन यात्रा निकल रही थी। इसमें चंद्रपूर का राजा गणेश मंडल भी शामिल था। जुलूस जब जटपुरा गेट पहुंचा तो मंडल के कार्यकर्ताओं ने वहां जमकर आतिशबाजी की, जिससे पीछे चल रहे बाकी गणेश मंडलों का रास्ता रुक गया। मौके पर पुलिस ने बीच बचाव कर मंडल को विसर्जन के रास्ते पर आगे भेजा, लेकिन आरोप है कि मंडल ने मूर्ति का विसर्जन किए बिना ही उसे वापस मंडप में रख लिया।
अगले दिन, यानी 26 सितंबर 2026 को शहर के करीब पचास सार्वजनिक गणेश मंडलों की विसर्जन यात्रा निकलनी थी। इससे पहले दोपहर करीब चार बजे चंद्रपूर का राजा मंडल ने पुलिस और प्रशासन को बिना कोई पूर्व सूचना दिए और बिना परमिशन लिए अचानक दोबारा विसर्जन जुलूस निकाल दिया, ऐसा आरोप है। इससे बाकी मंडलों के लिए मुख्य विसर्जन रूट पर बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई। दवा बाजार, केवलराम चौक और रामसेतू पुल से लेकर विसर्जन प्वाइंट तक का यह रास्ता एम्बुलेंस, आम लोगों और रोजमर्रा की ट्रैफिक के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। बिना परमिशन निकाले गए इस जुलूस की वजह से इस रूट पर भारी जाम लगा, जिसे लेकर लोगों में गुस्सा फैला और पुलिस के पास कई शिकायतें पहुंचीं।
इतना ही नहीं, विसर्जन स्थल पर पहुंचने के बाद भी मंडल ने मूर्ति विसर्जित करने में दो से तीन घंटे बिना किसी वजह के लगा दिए, जिससे पीछे आ रहे दूसरे गणेश मंडलों को काफी देर इंतजार करना पड़ा और उन्हें परेशानी झेलनी पड़ी। इस वजह से बाकी मंडलों के पदाधिकारियों ने भी नाराजगी जताई थी।
विसर्जन जुलूस के दौरान ट्रैफिक में रुकावट डालने, प्रशासन से बिना परमिशन लिए जुलूस निकालने और विसर्जन में जरूरत से ज्यादा देरी करने की इन बातों को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। इसी सिलसिले में रामनगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 1136/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 और 285 के साथ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 135 और 138 के तहत चंद्रपूर का राजा गणेश मंडल, जटपुरा प्रभाग के पदाधिकारियों और सदस्यों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस प्रशासन ने साफ कहा है कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और सार्वजनिक ट्रैफिक में रुकावट डालने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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