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1 नवंबर से हाईवे टोल का नया नियम, टोल प्लाजा के पास रहने वालों को सालाना पास

सड़क परिवहन मंत्रालय ने राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम, 2008 में बदलाव किया है। टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निजी वाहन मालकों को 1 नवंबर 2026 से सस्ता सालाना पास मिलेगा।

1 नवंबर से हाईवे टोल का नया नियम, टोल प्लाजा के पास रहने वालों को सालाना पास तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

अगर आप रोज या अक्सर हाईवे से सफर करते हैं और हर बार टोल भरना पड़ता है, तो यह खबर आपके काम की है। 1 नवंबर 2026 से टोल के नियम में बदलाव लागू होने जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम, 2008 में सुधार किया है।

जो लोग टोल प्लाजा के आसपास रहते हैं और जिन्हें बार-बार टोल देना पड़ता है, उनके लिए यह राहत की बात है। टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले कुछ निजी वाहन मालक अब सालाना लोकल टोल पास ले सकेंगे। इस पास के लिए सरकार ने सालाना शुल्क तय कर दिया है, लेकिन इसका फायदा लेने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं।

नए नियम के मुताबिक टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के इलाके में रहने वाले गैर-व्यावसायिक वाहन मालक रियायती पास के लिए अर्जी दे सकेंगे। पास की फीस टोल प्लाजा की जगह पर निर्भर करेगी। अगर टोल प्लाजा नगरपालिका या लोकल शहरी इलाके की सीमा के बाहर है, तो सालाना पास की कीमत Rs 1,500 होगी। वहीं नगरपालिका या लोकल शहरी इलाके की सीमा के अंदर आने वाले टोल प्लाजा के लिए सालाना शुल्क Rs 3,000 रखा गया है। यह पास संबंधित टोल प्लाजा पर सफर के लिए ही मान्य होगा। यानी पात्र वाहन मालकों को बार-बार टोल नहीं भरना पड़ेगा, उनके पास एक तय सालाना शुल्क देने का विकल्प होगा।

अब सवाल यह है कि किसे फायदा नहीं मिलेगा। यह सुविधा सिर्फ निजी गाड़ियों के लिए है। गाड़ी पर एक वैध और चालू FASTag होना जरूरी है। पास सिर्फ आसपास के संबंधित टोल प्लाजा पर ही चलेगा। हर स्थानीय निवासी को इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। अगर आने-जाने के लिए सर्विस रोड या कोई दूसरा रास्ता मौजूद है, तो रियायती पास नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यह पास उन राष्ट्रीय महामार्गों या एक्सप्रेसवे पर मान्य नहीं होगा, जहां तय की गई दूरी के हिसाब से टोल लिया जाता है।

अधिसूचना के मुताबिक सरकार हर साल 1 अप्रैल को इस पास के तय दरों में संशोधन करेगी। इसका मतलब है कि आगे चलकर सालाना शुल्क बदल भी सकता है। कुल मिलाकर यह नियम टोल प्लाजा के पास रहने वाले पात्र निजी वाहन मालकों को राहत दे सकता है। लेकिन पास बनवाने से पहले गाड़ी की पात्रता और संबंधित टोल प्लाजा पर लागू होने वाली शर्तें जान लेना जरूरी होगा।

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