सोम‌वार, 2 नवंबर 2026

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खराडी के लॉज में 26 साल के युवक ने पिस्तौल से गोली मारकर जान दी, पुलिस ने मामला दर्ज किया

खराडी के लॉज में 26 साल के युवक ने पिस्तौल से गोली मारकर जान दी, पुलिस ने मामला दर्ज किया तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
जुर्म PT24 टीम

पुणे के खराडी में हॉटेल गौरव रेसिडेन्सी के कमरे में 26 साल के अक्षय कांबले की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक शादी न जम पाने और पैसों की तंगी से वह परेशान था।

पुणे के खराडी इलाके के एक लॉज में 26 साल के युवक ने देसी पिस्तौल से सिर में गोली मारकर अपनी जान दे दी। मृतक का नाम अक्षय कालिदास कांबले है। वह हवेली तालुका के पेरणे फाटा का रहने वाला था और वहां की पूर्वरंग सोसायटी में रहता था।

घटना 29 अक्टूबर को दोपहर करीब 2.10 बजे की है। यह खराडी के तुलजाभवानी नगर में बने होटल गौरव रेज़िडेंसी की तीसरी मंजिल के कमरा नंबर 302 में हुई। अक्षय भीमा कोरेगांव इलाके में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दफ्तर में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता था।

खराडी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय चव्हाण ने बताया कि अक्षय ने 27 से 29 अक्टूबर तक के लिए यह कमरा बुक किया था। वह 27 अक्टूबर को दोपहर करीब 12 बजे लॉज पहुंचा था। 29 अक्टूबर को चेक-आउट का वक्त निकल जाने पर लॉज के स्टाफ ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, तो स्टाफ ने डुप्लिकेट चाबी से दरवाजा खोला। अंदर अक्षय के सिर में गोली लगी मिली और उसके पास देसी पिस्तौल पड़ी थी। पुलिस की दी जानकारी के मुताबिक होटल मैनेजमेंट ने जब कमरा खोला, तब पिस्तौल उसके हाथ में थी और वह नीचे गिरा हुआ था।

शुरुआती जानकारी के मुताबिक अक्षय ने पिस्तौल से एक गोली चलाकर खुदकुशी की। संजय चव्हाण के अनुसार वह शादी न जम पाने और पैसों की दिक्कतों की वजह से डिप्रेशन में था। उन्होंने यह भी कहा कि उसके परिवार में किसी तरह का झगड़ा नहीं था।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि जिस लड़की से अक्षय प्यार करता था, उसने किसी और से शादी कर ली थी। माना जा रहा है कि इसी निराशा में उसने यह कदम उठाया होगा। पुलिस के अनुसार जान देने से पहले उसने अपने दोस्तों को आखिरी मैसेज भेजा था। उसमें लिखा था कि यह हमारी आखिरी मुलाकात है, अब अगले जन्म में मिलेंगे।

इस मामले में खराडी पुलिस स्टेशन में सहायक पुलिस निरीक्षक मीरा लक्ष्मण चव्हाण ने शिकायत दी है। उसी के आधार पर मामला नंबर 380/2026 के तहत भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 3(25) और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 37(1)(3) के साथ 135 के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है।

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