शनिवार, 31 अक्टूबर 2026

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मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे हादसे में मरे दंपति के वारिसों को 1.80 करोड़ रुपये का मुआवजा

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे हादसे में मरे दंपति के वारिसों को 1.80 करोड़ रुपये का मुआवजा तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
जुर्म PT24 अपराध डेस्क

मोटर एक्सिडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने 2018 के हादसे में अंकित और संजना चुघ की मौत पर वारिसों को मुआवजा देने का आदेश दिया है।

मोटर एक्सिडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) ने 2018 में मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर हुए एक हादसे में जान गंवाने वाले पति-पत्नी के वारिसों को कुल 1.80 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

यह हादसा 23 दिसंबर 2018 को हुआ था। अंकित भूपिंदरसिंह चुघ की चलाई कार एक ट्रक के पीछे जा टकराई। बताया गया है कि ट्रक ने उस वक्त ब्रेक लगाया था। टक्कर के बाद वैगन आर कार एक किलोमीटर से ज्यादा दूर तक घिसटती चली गई। कार में अंकित चुघ, उनकी पत्नी संजना और उनके दो नाबालिग बच्चे सवार थे। अंकित और संजना की बाद में पनवेल के ग्रामीण अस्पताल में मौत हो गई।

ट्रिब्यूनल की सदस्य गौरी कावडीकर ने 29 अक्टूबर की तारीख वाले अपने आदेश में कहा कि हर ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि वह आगे चल रही गाड़ी से सुरक्षित दूरी बनाकर रखे। आदेश के मुताबिक, आगे वाली गाड़ी अचानक ब्रेक लगा दे तो पीछे आ रही गाड़ी को अपने आप कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि अगर सुरक्षित दूरी रखी जाती और कार की रफ्तार काबू में होती, तो ड्राइवर समय पर ब्रेक लगाकर टक्कर से बच सकता था।

इसी आधार पर ट्रिब्यूनल ने अंकित चुघ को "70 प्रतिशत योगदानकारी लापरवाही" का जिम्मेदार माना। वहीं ट्रक ड्राइवर की तेज और लापरवाह ड्राइविंग के लिए "30 प्रतिशत जिम्मेदारी" तय की गई।

सुनवाई में बीमा कंपनी ने दलील दी कि ट्रक का परमिट सिर्फ राजस्थान और गुजरात के लिए वैध था। उसे महाराष्ट्र तक नहीं बढ़ाया गया था, जबकि हादसा महाराष्ट्र में हुआ। इसके बावजूद MACT ने फैसला दिया कि बीमा कंपनी को पहले दावेदारों को मुआवजे की रकम चुकानी होगी। ट्रिब्यूनल ने कंपनी को यह छूट भी दी कि वह बाद में यही रकम ट्रक के मालिक से वसूल कर सकती है।

मुआवजा तय करते वक्त ट्रिब्यूनल ने दोनों की आमदनी को ध्यान में रखा। संजना चुघ Samsidh Mount Litra Zee School में काम करती थीं, जबकि अंकित चुघ डेल इंटरनेशनल सर्विसेज में सीनियर डिलीवरी स्पेशलिस्ट थे।

दावेदारों को कुल 1.80 करोड़ रुपये दिए जाने हैं। इसमें संजना की मौत के लिए 92,53,500 रुपये और अंकित चुघ की मौत के लिए 88,45,732 रुपये शामिल हैं।

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