1 नवंबर से मिसिंग लिंक पर मालवाहू वाहनों की एंट्री बंद
महाराष्ट्र हाईवे पुलिस के नए नियमों के तहत मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक पर सभी मालवाहू वाहनों पर 1 नवंबर से स्थायी पाबंदी लगेगी।
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महाराष्ट्र हाईवे पुलिस ने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर बने 'मिसिंग लिंक' के लिए नए ट्रैफिक नियम जारी किए हैं। इन नियमों के मुताबिक 1 नवंबर से इस रास्ते पर हर तरह के मालवाहू भारी वाहनों के चलने पर स्थायी पाबंदी रहेगी।
छह महीने तक यह इंतज़ाम प्रयोग के तौर पर चला। उस प्रायोगिक दौर के बाद अब रोक पक्की की जा रही है। यह पाबंदी सिर्फ बड़े ट्रकों पर नहीं, बल्कि पिकअप वैन और छोटे कमर्शियल वाहनों समेत सभी मालवाहू गाड़ियों पर लागू होगी।
यह फैसला सुरंग की सुरक्षा और तकनीकी वजहों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इसके पीछे का मकसद ट्रैफिक जाम और हादसों को रोकना भी बताया गया है।
मिसिंग लिंक खोपोली और कुसगांव को जोड़ने वाला 13.3 किलोमीटर लंबा रास्ता है। इसे 1 मई 2026 को ट्रैफिक के लिए खोला गया था, ताकि खंडाला घाट से गुज़रे बिना मुंबई और पुणे के बीच का सफर कम समय में पूरा हो सके।
प्राइवेट कार, जीप और दूसरी इजाज़त वाली हल्की मोटर गाड़ियां इस रास्ते से जा सकेंगी। हालांकि इन गाड़ियों के लिए अधिकतम रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है।
पैसेंजर बसों और दूसरी इजाज़त वाली सवारी गाड़ियों के लिए रफ्तार की हद 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी।
जो गाड़ियां ज्वलनशील, विस्फोटक या दूसरे खतरनाक पदार्थ ले जाती हैं, उन्हें भी मिसिंग लिंक का इस्तेमाल करने की मनाही होगी।
मालवाहू और बाकी प्रतिबंधित गाड़ियों को मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के पुराने, यानी मूल रास्ते से ही चलते रहना होगा। ये नए नियम 1 नवंबर से लागू होंगे और अगला आदेश आने तक कायम रहेंगे।
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