शनिवार, 31 अक्टूबर 2026

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नागपाड़ा में मुंबई पुलिस की कैंटीन पर FDA की कार्रवाई, संचालक पर 75 हजार रुपये जुर्माना

नागपाड़ा में मुंबई पुलिस की कैंटीन पर FDA की कार्रवाई, संचालक पर 75 हजार रुपये जुर्माना तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 शहर डेस्क

गंदगी की शिकायत पर अन्न व औषध प्रशासन ने मुंबई पुलिस के मोटर ट्रांसपोर्ट विभाग की कैंटीन के संचालक पर कार्रवाई की। पुलिसवाले एक साल से शिकायत कर रहे थे।

अन्न व औषध प्रशासन (FDA) ने मुंबई पुलिस के मोटर ट्रांसपोर्ट विभाग की नागपाड़ा वाली कैंटीन पर कार्रवाई की है। कैंटीन में गंदगी मिलने पर FDA ने संचालक पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। FDA के प्रमुख तुकाराम मुंढे पिछले कुछ महीनों से मिलावट करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, और यह मामला उसी सिलसिले की ताजा कड़ी है।

मुंबई पुलिस के कर्मचारी पिछले एक साल से नागपाड़ा की इस कैंटीन के खाने की क्वालिटी और गंदगी को लेकर अपने वरिष्ठ अफसरों से शिकायत कर रहे थे। जब वरिष्ठों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो कर्मचारी सीधे तुकाराम मुंढे के FDA के पास पहुंच गए। इसके बाद FDA ने सिर्फ एक हफ्ते में शिकायत निपटाकर कैंटीन पर कार्रवाई कर दी। पुलिस महकमे में अब चर्चा है कि जो काम वरिष्ठ अफसर पूरे साल में नहीं कर पाए, वह मुंढे ने हफ्ते भर में करके दिखा दिया।

इससे पहले शुक्रवार को तुकाराम मुंढे ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने साफ कहा था कि दिवाली के दौरान भी मिलावट करने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी। उनके मुताबिक दिवाली आ रही है और खाने की हमारी अपनी संस्कृति है, इसलिए खाना बनाते वक्त सही तेल का इस्तेमाल जरूरी है। मिलावटी तेल के खिलाफ उनकी मुहिम चल रही है और आगे भी चलती रहेगी।

मुंढे ने बताया कि खाने के तेल की अब तक 1089 जांच हो चुकी हैं। इनमें 80 लाइसेंस रद्द किए गए हैं और 28753 क्विंटल माल जब्त किया गया है। उन्होंने खाद्य कारोबारियों से कहा कि सावधानी रखना उनका काम है और यह सिर्फ विक्रेता की जिम्मेदारी नहीं है। कंपनी छोटी हो या बड़ी, यह ध्यान रखना होगा कि एक्सपायरी वाले खाने का एक भी पैकेट बाजार में न आए, ऐसी चेतावनी उन्होंने दी।

मुंढे ने कहा कि सिर्फ कार्रवाई करना उनका मकसद नहीं है, वे बस अपना काम कर रहे हैं। उनके हिसाब से सबसे बड़ा काम यह हुआ है कि कम्प्लायंस ऑर्डर लाए गए हैं। होटल, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट, तेल, स्कूल फूड या दूसरी चीजों में क्या नियम होने चाहिए, इसके ऑर्डर निकाले गए हैं। अब तक 22 नियम आ चुके हैं। फूड बिजनेस, लाइसेंस होल्डर और अफसरों की क्या जिम्मेदारी है, यह भी इन ऑर्डर में बताया गया है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन का ऑर्डर एक्सपायर्ड, रिटर्न और डैमेज्ड फूड के बारे में था। मुंढे के मुताबिक किसी भी राज्य में ऐसा ऑर्डर नहीं है। एक्सपायर हो चुका या खराब हुआ खाना कई बार फिर से इस्तेमाल में ले आया जाता है। इसलिए अब कंपनी को इसका सबूत देना पड़ेगा कि ऐसा खाना पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है।

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