गुरूवार, 5 नवंबर 2026

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महाराष्ट्र में बकाया ट्रैफिक चालान पर 20 फीसदी तक छूट, कैबिनेट ने दी मंजूरी

महाराष्ट्र में बकाया ट्रैफिक चालान पर 20 फीसदी तक छूट, कैबिनेट ने दी मंजूरी तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 शहर डेस्क

राज्य मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस की चलन अभय योजना 2026 को हरी झंडी दी है। यह योजना तीन चरणों में चलेगी और पेंडिंग जुर्माने पर 20 फीसदी तक की एक बार की छूट मिलेगी।

राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक में महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस की "चलन अभय योजना 2026" लागू करने को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के तहत जिन वाहन चालकों और मालिकों का जुर्माना बकाया है, उन्हें उस रकम पर 20 फीसदी की छूट दी जाएगी।

मोटर वाहन कानून, 1988 के मुताबिक ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले चालकों और वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया जाता है। इस जुर्माने की वसूली और अमल के लिए राज्य में 30 जनवरी 2019 को "एक राज्य एक चलन" प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। इसी के साथ चालान जारी करने का सिस्टम भी चालू किया गया।

इस योजना में नियम तोड़ने वाले चालकों से ई-चालान के जरिए जुर्माना लिया जाता है और उनके मोबाइल फोन पर मैसेज भेजे जाते हैं। वसूली के लिए कई तरीके अपनाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की तरफ से इसे बहुत कम रिस्पॉन्स मिला है।

देश के दूसरे राज्यों ने जुर्माना वसूली बढ़ाने और लोगों को ट्रैफिक नियम मानने के लिए प्रोत्साहित करने को जुर्माने में छूट दी है। इसी तरह महाराष्ट्र में भी सेटलमेंट के लायक पेंडिंग जुर्माने पर 20 फीसदी तक की एक बार की छूट देने का फैसला हुआ है।

"महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस अभय योजना-2026" राज्य में तीन चरणों में चलाई जाएगी।

चरण 1 में 21 जनवरी 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच महाराष्ट्र में जारी हुए और वसूली के लिए पेंडिंग चालानों की कुल बकाया रकम पर 20 फीसदी तक की एक बार की छूट मिलेगी। यह छूट 30 दिन तक वैध रहेगी।

चरण 2 में 1 नवंबर 2026 के बाद जारी होने वाले चालान आते हैं। अगर वाहन मालिक या मालिकों ने चालान जारी होने की तारीख से 45 दिन के अंदर जुर्माना भर दिया, तो ऐसे सभी चालानों पर 20 फीसदी की जल्दी भुगतान वाली छूट दी जाएगी। यह छूट एक साल तक वैध रहेगी।

चरण 3 में 30 जनवरी 2019 से 20 जनवरी 2026 के बीच वसूली के लिए माननीय न्यायालय में दाखिल किए गए हस्तांतरणीय चालान शामिल हैं। इन चालानों की कुल बकाया रकम पर 20 फीसदी तक की छूट दी जाएगी, जो 30 दिन के लिए वैध रहेगी।

अभय योजना की मियाद खत्म होने के बाद केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 21 और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक कार्रवाई होगी। जो वाहन बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ते पाए जाएंगे, उन पर लाइसेंस सस्पेंशन, वाहन व्यवहार सस्पेंशन और वाहन जब्ती जैसी कार्रवाई की जाएगी।

मंत्रिमंडल ने इस अभय योजना की अधिसूचना को भी मंजूरी दे दी है।

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