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जुहू में टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग: तीन आरोपियों को 31 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत

एस्प्लेनेड कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 31 अक्टूबर तक मुंबई पुलिस की हिरासत में भेजा, क्राइम ब्रांच ने पांच और गिरफ्तारियां कीं।

एस्प्लेनेड कोर्ट ने बुधवार को जुहू में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार की तरफ हुई फायरिंग के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को 31 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। इसी बीच मुंबई क्राइम ब्रांच ने पांच और लोगों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी है।

तीनों आरोपियों के नाम रेहान, हृतिक कुर्मी और फूल सिंह हैं। उन्हें राजस्थान के कोटा से 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाया गया था। ट्रांजिट रिमांड की मियाद खत्म होने से चंद मिनट पहले, दोपहर 3.30 बजे उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। क्राइम ब्रांच ने 14 दिन की हिरासत मांगी थी। उसका कहना था कि पिस्तौल बरामद करनी है, यह पता लगाना है कि वह कहां से आई और साजिश में शामिल दूसरे लोगों की पहचान भी करनी है।

बचाव पक्ष ने इस मांग का विरोध किया। उसकी दलील थी कि पुलिस के पास आरोपी पहले ही 48 घंटे रह चुके हैं। एक आरोपी की तरफ से पेश वकील अजिंक्य मिरगल ने कहा, "ट्रांजिट रिमांड सिर्फ सफर के लिए मिलती है, पूछताछ के लिए नहीं। आदेश होते ही उन्हें फौरन निकल जाना चाहिए था। इसके बजाय आरोपियों को रात भर एक रेलवे कॉलोनी में रखा गया और उनसे पूछताछ की गई।"

मिरगल ने आगे की हिरासत की जरूरत पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, "दिल्ली में चार आरोपी, दो महिलाएं और दो पुरुष, और हरियाणा में एक आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, और यह सब ट्रांजिट के दौरान हुआ। जब इतनी प्रगति हो चुकी है, तो और हिरासत किस आधार पर मांगी जा रही है?"

दूसरे आरोपियों की ओर से पेश सह-वकील सचिन झाल्टे पाटिल और सत्यव्रत जोशी ने 14 दिन की रिमांड को "ज्यादा" बताया। फूल सिंह की तरफ से बहस करने वाले जोशी ने कहा कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सबूत हिरासत के बिना भी टेलीकॉम कंपनियों से मिल सकते हैं। फिर भी कोर्ट ने हथियार की बरामदगी और उसका स्रोत पता करने के लिए 31 अक्टूबर तक हिरासत मंजूर कर दी।

सुनवाई में बिश्नोई गैंग की कथित भूमिका का मुद्दा भी उठा। बचाव पक्ष ने कहा कि अब तक सिर्फ एक वीडियो क्लिप और एक ऑडियो क्लिप सामने है, जिन्हें अनिल पंडित ने पोस्ट किया था, और दोनों की असलियत की जांच अभी बाकी है। बचाव पक्ष के मुताबिक, "मामला विचाराधीन है और अभी कोई नतीजा निकालना जल्दबाजी होगी।"

क्राइम ब्रांच अधिकारियों के मुताबिक, फायरिंग 18 अक्टूबर की शाम के आसपास जुहू के पास हुई, जब अज्ञात हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ की कार की तरफ गोलियां चलाईं। जुहू पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) और 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 3 और 25 के तहत FIR दर्ज की गई थी। बाद में जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई।

तकनीकी जांच के जरिए क्राइम ब्रांच की टीमों ने उन लोगों का पता लगाया, जिन पर शूटरों को हथियार और बाकी मदद पहुंचाने का आरोप है। दिल्ली से चार आरोपी, दो पुरुष और दो महिलाएं, गिरफ्तार किए गए। हरियाणा पुलिस की मदद से हरियाणा के सोनीपत से एक और को पकड़ा गया। इस दौर में गिरफ्तार पांचों के हरियाणा और उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया गया है। उनके नाम समीर, अंकित, जतिन, कुणाल और सुमित हैं।

डीसीपी (डिटेक्शन) राज तिलक रौशन ने कहा, "जांच में सामने आया है कि हथियार पंजाब के अमृतसर से लिए गए थे। दोनों महिलाएं उन्हें ट्रेन से मुंबई लेकर आईं और शूटरों को सौंप दिया। गिरफ्तार आरोपियों में से एक मुंबई में हमलावरों के साथ रुका और उनकी मदद की।"

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