बॉम्बे हाईकोर्ट से इमरान खान को राहत, देश छोड़ने के नोटिस पर 2 नवंबर तक कार्रवाई नहीं
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता इमरान खान को अंतरिम राहत दी है। केंद्र सरकार ने अगली सुनवाई तक FRRO के नोटिस पर कार्रवाई न करने की मौखिक गारंटी दी।
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बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि भारत छोड़ने का निर्देश देने वाले नोटिस पर 2 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई न की जाए।
इमरान खान अमेरिका के नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है। उन्होंने फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) की तरफ से जारी नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
उन पर आरोप है कि उन्होंने 10 अक्टूबर को मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए आंदोलन में हिस्सा लेकर इमिग्रेशन नियमों का उल्लंघन किया। इसी मामले में उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने को कहा गया था।
इस याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की बेंच के सामने सुनवाई हुई।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कोर्ट को बताया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस मामले में बहस के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए उन्होंने सुनवाई आगे बढ़ाने की मांग की। इसके बाद केंद्र सरकार ने कोर्ट को मौखिक भरोसा दिया कि अगली सुनवाई तक नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने इस गारंटी को रिकॉर्ड पर ले लिया।
अपनी याचिका में इमरान खान ने नोटिस को गैरकानूनी, मनमाना और लगाए गए आरोपों के मुकाबले ज्यादा सख्त बताया है।
उनका कहना है कि अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि कथित उल्लंघन आखिर क्या है। उनके मुताबिक आरोपों के समर्थन में कोई सबूत भी पेश नहीं किया गया। भारत छोड़ने का निर्देश देने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया।
इमरान खान ने याचिका में यह दलील भी दी है कि शांतिपूर्ण आंदोलन में हिस्सा लेने पर OCI कार्ड धारकों के लिए कानून में साफ तौर पर रोक नहीं है।
बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने शिकायत की थी कि इमरान खान ने आंदोलन में शामिल होकर इमिग्रेशन नियम तोड़े। इसके बाद FRRO ने उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस भेजा था।
हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश की वजह से इमरान खान को अब 28 अक्टूबर की मियाद में भारत छोड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी।
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