मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे: 1 नवंबर से मालवाहक गाड़ियों का मिसिंग लिंक से आना-जाना बंद
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महाराष्ट्र हाईवे पुलिस के नए ट्रैफिक नियमों के तहत 1 नवंबर से सभी माल ढोने वाली गाड़ियों पर मिसिंग लिंक के इस्तेमाल की हमेशा के लिए रोक लगेगी।
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक पर अब मालवाहक गाड़ियों का आना-जाना पूरी तरह बंद होने जा रहा है। महाराष्ट्र हाईवे पुलिस के नए ट्रैफिक नियमों के तहत 1 नवंबर से मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर सभी माल ढोने वाली गाड़ियों को मिसिंग लिंक का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी, और यह रोक हमेशा के लिए रहेगी।
यह पाबंदी शुरुआती छह महीने के ट्रायल पीरियड के पूरा होने के बाद लागू की जा रही है। इसकी जद में पिकअप वैन और छोटी कमर्शियल गाड़ियां भी आएंगी, यानी माल ढोने वाली हर गाड़ी इस रोक में शामिल है। यह फैसला टनल की सुरक्षा, टेक्निकल बातों और भीड़भाड़ व हादसों को रोकने की ज़रूरत को देखते हुए लिया गया है।
मिसिंग लिंक खोपोली और कुसगांव को जोड़ता है और इसकी लंबाई 13.3 km है। इसे खंडाला घाट सेक्शन को बायपास करने और मुंबई व पुणे के बीच सफर का समय कम करने के लिए 1 मई, 2026 को ट्रैफिक के लिए खोला गया था।
नए नियमों में दूसरी गाड़ियों के लिए भी हदें तय की गई हैं। प्राइवेट कार, जीप और दूसरी परमिट वाली हल्की मोटर गाड़ियों को इस रास्ते का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा 100 kmph की स्पीड से करने की इजाज़त होगी। वहीं पैसेंजर बसों और दूसरी परमिट वाली पैसेंजर गाड़ियों की स्पीड लिमिट 80 kmph रखी गई है।
इसके अलावा आग पकड़ने वाली, विस्फोटक और दूसरी खतरनाक चीज़ें ले जाने वाली गाड़ियों पर भी मिसिंग लिंक का इस्तेमाल करने की रोक रहेगी।
माल ढोने वाली और रोक की जद में आने वाली दूसरी गाड़ियों को मौजूदा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे रूट का ही इस्तेमाल करते रहना होगा। ये नए नियम 1 नवंबर से लागू होंगे और अगले आदेश तक लागू रहेंगे।
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