मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026

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17:46 IST

पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण, महाराष्ट्र कैबिनेट के 10 फैसले

महाराष्ट्र कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों को गणवेशधारी सेवाओं में 10 प्रतिशत समांतर आरक्षण देने समेत कई अहम फैसले लिए।

पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण, महाराष्ट्र कैबिनेट के 10 फैसले
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

मुंबई में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अग्निवीरों समेत कई अहम मुद्दों पर बड़े फैसले लिए गए। चार साल की फौजी सेवा पूरी करके महाराष्ट्र लौटने वाले पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवा में लेने के लिए 10 प्रतिशत समांतर आरक्षण देने का फैसला हुआ है। गट-क की गणवेशधारी सेवाओं में उन्हें मौका मिलेगा। पुलिस के साथ अग्निशमन दल में भी उनकी नियुक्ति का रास्ता खोल दिया गया है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूर्व अग्निवीरों के लिए इन सेवाओं में अलग परीक्षा या प्रशिक्षण की शर्त नहीं रखी जाएगी। उम्र की सीमा में भी ढील दी जाएगी। नौदल से बाहर निकलने वाले अग्निवीरों को कोस्टल सुरक्षा में लेने के लिए पदों की संख्या की सीमा में भी खास छूट देने का फैसला किया गया है।

बैठक में सूखे की हालत पर भी चर्चा हुई। जिन तालुकों में 'ट्रिगर-2' के मानदंड पूरे नहीं होते, वहां जमीनी हालात का जायजा लेकर मदद देने की प्रक्रिया अपनाने का फैसला हुआ। मंडल स्तर पर भी हालात की पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं।

कैबिनेट के बाकी अहम फैसले इस तरह हैं। राज्य में मवेशियों के लिए चारे की उपलब्धता बढ़ाने के मकसद से महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण लागू करने को मंजूरी मिली। इसमें जिलेवार चारा उत्पादन, घास की प्रजातियां और पारंपरिक व गैर-पारंपरिक चारा स्रोतों पर विचार किया जाएगा।

न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाला संचालनालय के लिए 2 हजार 761 पदों का सुधारित आकृतिबंध मंजूर किया गया। महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम, 2025 में संशोधन को भी मान्यता दी गई।

नागपुर जिले के उमरेड तालुका के बेला में 2 हेक्टर 37 आर सरकारी जमीन नागपुर म्हाडा को देने की मंजूरी मिली है। यहां जरूरतमंद लोगों के लिए किफायती घरों का 'स्मार्ट व्हिलेज' प्रोजेक्ट बनेगा।

पालघर में सूर्या प्रकल्पग्रस्तों की जमीनों के फेरवाटप को मंजूरी देते हुए उनके नाम सातबारा पर दर्ज करने का फैसला हुआ। मुंबई के वांद्रे में नॅशनल सोसायटीज फॉर क्लीन सिटीज को दिए गए 6 हजार 110 चौ. मीटर के भूखंड के भाडेपट्टे का नवीनीकरण करने को भी मंजूरी दी गई।

मुंबई उच्च न्यायालय की कोल्हापुर सर्किट बेंच के लिए अलग-अलग संवर्ग के 459 नए पदों को मान्यता मिली। छत्रपति संभाजीनगर के वाळूज में दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर और प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापित करने को भी हरी झंडी दी गई।

इसके अलावा महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण-2024 में संशोधन किया गया। झोन-3 के लॉजिस्टिक्स पार्क और बुनियादी सुविधा प्रोजेक्ट को खास पूंजीगत प्रोत्साहन देने का फैसला हुआ है। झोन-1 और 2 के पार्क को 100 प्रतिशत, जबकि झोन-3 के पार्क को 75 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क में छूट दी जाएगी।

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