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17:46 IST

पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण, कैबिनेट ने चारा विकास नीति भी मंजूर की

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में 10 बड़े फैसले लिए गए।

पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण, कैबिनेट ने चारा विकास नीति भी मंजूर की
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार, 29 सितंबर को हुई महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में 10 बड़े फैसले लिए गए। इनमें पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण से लेकर मुंबई उच्च न्यायालय की कोल्हापुर सर्किट बेंच तक के फैसले शामिल हैं। राज्य में सूखे के हालात को देखते हुए सरकार ने महाराष्ट्र वैरण विकास नीति घोषित करने का फैसला भी किया है।

सामान्य प्रशासन विभाग के तहत पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10 फीसदी समांतर आरक्षण मिलेगा। सेना में चार साल की सेवा पूरी करके बाहर निकले अग्निवीरों को अब राज्य की सरकारी सेवा में मौका मिलेगा। उन्हें ग्रुप-C की वर्दीधारी सेवाओं के पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने नीति तय करने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले को खास अहमियत वाला माना जा रहा है।

पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास और मत्स्य व्यवसाय विभाग की महाराष्ट्र वैरण विकास नीति का जोर राज्य के पशुधन के लिए जरूरी चारे की उपलब्धता पक्की करने पर रहेगा। नीति में जिलेवार चारा उत्पादन, घास की खेती के लिए सही किस्में, चारे के काम आने वाले पेड़, सुधारी हुई चारा फसलें और पारंपरिक व गैर-पारंपरिक चारा स्रोतों पर विचार किया जाएगा। उम्मीद है कि इससे दूध कारोबार और पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा।

गृह विभाग के तहत न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाला संचालनालय का 2 हजार 761 पदों का संशोधित आकृतिबंध मंजूर हुआ। महाराष्ट्र कारागृह सुधारसेवा अधिनियम, 2025 में संशोधन को भी मान्यता मिली।

राजस्व, पंजीकरण और मुद्रांक शुल्क विभाग में नागपुर जिले के बेला, उमरेड की 2 हेक्टेयर 37 आर सरकारी जमीन नागपुर म्हाडा को देने को मंजूरी दी गई। यहां जरूरतमंद और गरीब लोगों के लिए सस्ते घर बनाने को 'Smart Village' प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। पालघर के सूर्या प्रोजेक्ट से प्रभावित लोगों के लिए भी फैसला हुआ। नेवाले और हनुमाननगर की जमीनों के पुनर्वितरण को मंजूरी मिली है और प्रभावितों के नाम सातबारा उतारे पर दर्ज करने की भी मान्यता दी गई।

विधि व न्याय विभाग के तहत मुंबई उच्च न्यायालय की कोल्हापुर सर्किट बेंच के लिए अलग-अलग संवर्गों के कुल 459 पद बनाने को मंजूरी मिली। इनमें ग्रुप-A के 20, ग्रुप-B के 35, ग्रुप-C के 276 और ग्रुप-D के 128 पद होंगे। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने छत्रपति संभाजीनगर के वालूज में दीवानी न्यायालय कनिष्ठ स्तर और प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय शुरू करने को भी हरी झंडी दी।

उद्योग, निवेश, सेवा और खनिकर्म विभाग के तहत महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स नीति 2024 में बदलाव किए गए हैं। जोन-3 के लॉजिस्टिक्स पार्क और बुनियादी ढांचा प्रोजेक्टों को खास पूंजी प्रोत्साहन मिलेगा। मुद्रांक शुल्क में जोन-1 और 2 के पार्कों को 100 फीसदी और जोन-3 के पार्कों को 75 फीसदी छूट दी जाएगी।

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