पडोली पुलिस ने ट्रक का पीछा कर 28 गोवंश छुड़ाए, चालक गिरफ्तार
पडोली पुलिस ने गोवंश की कथित अवैध ढुलाई कर रहे आयशर ट्रक को वरोडा गांव के पास रोका, 28 जानवर छुड़ाए गए और चालक को गिरफ्तार किया गया।
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पडोली पुलिस ने पीछा करके एक आयशर ट्रक को पकड़ा और उसमें भरे 28 गोवंशीय जानवरों को छुड़ा लिया। पुलिस ने गाड़ी, जानवर और मोबाइल मिलाकर कुल 21 लाख 93 हजार रुपये का माल जब्त किया है। कार्रवाई पडोली चौक के पास शुरू हुई और ट्रक को आखिर में वरोडा गांव के इलाके में रोका गया। ट्रक के चालक को गिरफ्तार कर संबंधित कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पडोली पुलिस स्टेशन की टीम पडोली चौक के सामने नाकाबंदी करके गाड़ियों की जांच कर रही थी। उसी वक्त पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक आयशर ट्रक से गोवंश की अवैध ढुलाई होने वाली है। कुछ ही देर में चंद्रपुर की तरफ से इरई नदी वाले रास्ते से एक लाल रंग का, नीली तिरपाल से ढका 6 पहियों वाला आयशर ट्रक (नंबर MH-28-BB-4970) आता दिखा।
पडोली चौक के पास पुलिस ने हाथ दिखाकर चालक को गाड़ी सड़क किनारे रोकने का इशारा किया। लेकिन पकड़े जाने के डर से चालक ने ट्रक नहीं रोका। उसने एक पेट्रोल पंप के परिसर से यू-टर्न लिया और रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार में ट्रक भगा दिया।
चालक कोसारा फाटा चौक से देवाडा के रास्ते वेंडली होता हुआ राजुरा पुलिस स्टेशन की सीमा में आने वाले वरोडा गांव की ओर भागा। पुलिस ने तुरंत ट्रक का पीछा शुरू किया और वरोडा गांव की सड़क पर रुकावट खड़ी करके ट्रक को रुकने पर मजबूर कर दिया।
ट्रक रुकते ही चालक गाड़ी वहीं छोड़कर खेत में भागने लगा। लेकिन घात लगाकर बैठी पुलिस टीम ने फुर्ती से पीछा किया और उसे खेत के इलाके में पकड़ लिया। गाड़ी की बारीकी से जांच की गई तो उसमें बेरहमी से ठूंस-ठूंसकर भरे 28 जिंदा गोवंशीय जानवर (बैल और गाय) मिले।
पुलिस ने गाड़ी समेत जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया। जब्त माल में 1 लाख 83 हजार रुपये कीमत के 28 जानवर, 20 लाख रुपये का टाटा कंपनी का आयशर ट्रक और 10 हजार रुपये का विवो कंपनी का मोबाइल शामिल है। कुल मिलाकर यह 21 लाख 93 हजार रुपये का माल होता है। इस मामले में आरोपी ट्रक चालक अब्दुल हफिज गुफ्रान खान (उम्र 33 साल, निवासी वार्ड नंबर 04, कुरेशी मोहल्ला, गडचांदूर) को गिरफ्तार किया गया है।
आरोपी के खिलाफ पडोली पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 316/2026 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम 1976 (संशोधित 2015) की धारा 5(1), 5(ब), 9 और 11, प्राणियों के प्रति क्रूरता रोकथाम कानून 1960 की धारा 11(1)(ड) तथा मोटर वाहन कानून की धारा 132/179 और 184 लगाई गई हैं।
यह कार्रवाई चंद्रपुर के पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक और उपविभागीय पुलिस अधिकारी के मार्गदर्शन में की गई। पडोली पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक सुधाकर कोकोडे, पुलिस हवलदार विनोद वानकर, पुलिस सिपाही धीरजकुमार लोधी, समीर खाडे, श्रीनिवास वाभीटकर और धीरज भोयर की टीम ने इसे अंजाम दिया।