नागपुर के सदर इलाके में पांच आरोपियों पर मकोका की कार्रवाई
पुलिस ने संगठित गिरोह चलाने के आरोप में पांच लोगों पर सख्त कानून लगाया
नागपुर पुलिस ने सदर इलाके में सक्रिय एक कथित गिरोह के पांच सदस्यों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकोका के तहत कार्रवाई की है। यह कदम आरोपियों की आपराधिक गतिविधियों और पुराने रिकॉर्ड की जांच के बाद उठाया गया।
पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पहचान गोवा कॉलोनी, सदर निवासी शकील खान अब्दुल गफ्फार खान, सुजल जोसेफ पॉल, साजिद शेख अब्दुल बासित शेख, सलीम अब्दुल गफ्फार खान और राजा अब्दुल गफ्फार खान के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई गद्दीगोदाम निवासी 24 साल के लकी नरेश दासर की कथित हत्या की कोशिश के मामले से जुड़ी है। पुलिस का कहना है कि 20 जून को आरोपियों ने कथित तौर पर लाठियों और चाकू से दासर पर हमला किया और उसे आग लगाने की कोशिश भी की।
इस मामले में सदर पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था।
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की पड़ताल की। अफसरों के मुताबिक इनके खिलाफ पहले भी कई गंभीर मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें कथित तौर पर हत्या की कोशिश, मारपीट, दंगा और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन से जुड़े केस शामिल हैं।
पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आया कि आरोपी कथित तौर पर संगठित तरीके से काम करते थे और बार-बार अपराध में शामिल रहते थे, जिससे इलाके के लोगों में डर का माहौल बन गया था।
जांच के आधार पर सदर पुलिस के अफसरों और जांच टीम ने मकोका के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार किया। यह प्रस्ताव जोन-2 की डीसीपी अन्नपूर्णा सिंह के जरिए वरिष्ठ पुलिस अफसरों तक भेजा गया।
प्रस्ताव को जरूरी मंजूरी मिलने के बाद सभी पांच आरोपियों पर मकोका के प्रावधान लागू कर दिए गए।
इस मामले की आगे की जांच सदर डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त को सौंपी गई है।
पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई शहर में संगठित आपराधिक गिरोहों पर नकेल कसने और बार-बार अपराध करने वालों को लोगों में डर फैलाने से रोकने की कोशिशों का हिस्सा है।