मेरठ के ब्लू ड्रम हत्याकांड में मुस्कान और साहिल दोषी करार, सज़ा पर फैसला बाकी
मेरठ की अदालत ने सौरभ की हत्या के मामले में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी ठहराया है।
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मेरठ के चर्चित 'ब्लू ड्रम' हत्याकांड में अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने माना कि दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की थी। इस मामले की चर्चा पूरे देश में हुई थी। हत्या के बाद लाश के टुकड़े करके उन्हें नीले ड्रम में छिपाया गया था।
फैसले के बाद जेल प्रशासन ने बताया है कि दोनों दोषी बेचैन हैं और तनाव में हैं। जेल के वरिष्ठ अधीक्षक वीरेश राज शर्मा के मुताबिक मुस्कान पिछले तीन-चार दिन से अपनी करीब सात साल की बड़ी बेटी से मिलने की गुज़ारिश कर रही है। अब तक बेटी से उसकी मुलाकात नहीं कराई गई है। मुस्कान पिछले तीन दिन से जेल में पूजा भी कर रही थी।
अधीक्षक ने बताया कि दोनों के बर्ताव में बदलाव दिखा है। उन्होंने रात और सुबह का खाना कम कर दिया है और उन्हें ठीक से नींद भी नहीं आ रही। साहिल ने साथी कैदियों से बात करना भी बंद कर दिया है।
सौरभ मर्चेंट नेवी में अधिकारी था। वह 24 फरवरी 2025 को लंदन से मेरठ लौटा था। 3 मार्च 2025 को मुस्कान ने साहिल की मदद से सौरभ के खाने में दवा मिलाकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद बेडरूम में सो रहे सौरभ की छाती में चाकू घोंपकर उसकी हत्या की गई। हत्या के बाद लाश के टुकड़े करके प्लास्टिक के ड्रम में रखे गए और उस पर सीमेंट का मिश्रण डालकर लाश छिपाने की कोशिश की गई। जांच में सामने आया था कि परिवार और पड़ोसियों को गुमराह करने के लिए मुस्कान शिमला-मनाली गई थी।
इस संवेदनशील मामले की सुनवाई के दौरान दोनों दोषियों को ज़िला अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश किया गया। अदालत ने उनसे फॉरेंसिक रिपोर्ट समेत कई मुद्दों पर आखिरी सवाल पूछे। वीरेश राज शर्मा ने बताया कि दोनों को अलग-अलग अदालत के सामने पेश किया गया। जज ने उनसे अलग-अलग सबूतों और रिपोर्टों पर बात की और दोनों ने अपनी बात रखी।
सुनवाई थोड़ी देर में निपट गई। सज़ा पर अंतिम फैसला होने से पहले दोनों को दोबारा अदालत के सामने बुलाए जाने की संभावना है।