बुधवार, 14 अक्टूबर 2026

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22:44 IST

गुजरात हाईकोर्ट: च्युइंग गम मिठाई नहीं, उस पर 12.5 फीसदी वैट ही लगेगा

गुजरात हाईकोर्ट ने च्युइंग गम को मिठाई की श्रेणी में रखने से इनकार करते हुए 4 फीसदी की जगह 12.5 फीसदी वैट लगाने का फैसला बरकरार रखा।

गुजरात हाईकोर्ट: च्युइंग गम मिठाई नहीं, उस पर 12.5 फीसदी वैट ही लगेगा तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

गुजरात हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि च्युइंग गम को मिठाई या मीठे खाने की चीज़ों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसी वजह से कोर्ट ने उस पर 4 फीसदी की जगह 12.5 फीसदी वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट लगाने का फैसला बरकरार रखा है।

कोर्ट ने अपने निरीक्षण में कहा कि च्युइंग गम चबाने के बाद उसका बचा हुआ हिस्सा निगला नहीं जाता, बल्कि फेंक दिया जाता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत से लोग च्युइंग गम चबाना पसंद करते हैं, लेकिन टैक्स के मामले में यही बात अहम साबित हुई।

मामला गुजरात की कंपनी कैड मैक च्यू फूड्स से जुड़ा है। यह कंपनी पेपरमिंट, चीनी की गोलियां और च्युइंग गम बनाती है। कंपनी के टैक्स को लेकर कई साल से विवाद चल रहा था। फरवरी 2007 में वाणिज्यिक कर अधिकारियों ने कंपनी की जांच की और बिक्री तथा टैक्स से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल की।

वैट विभाग के फैसले को कंपनी ने चुनौती दी। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया और च्युइंग गम को मिठाई व मीठे खाने की चीज़ों की श्रेणी में रख दिया। इसी के आधार पर उस पर 4 फीसदी टैक्स लगाने की बात तय हुई। मगर गुजरात सरकार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच ने कहा कि किसी चीज़ का स्वाद मीठा होने भर से उसे खाने की चीज़ नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने गौर किया कि च्युइंग गम चबाते वक्त उसकी मीठी मिठास महसूस होती है, पर उसे निगला नहीं जाता। इसलिए उसे मिठाई या मीठे खाने की चीज़ों की टैक्स श्रेणी में रखना ठीक नहीं है। कोर्ट ने वैट ट्रिब्यूनल का पहले का फैसला रद्द कर दिया और राज्य सरकार का पक्ष मान लिया।

क्या पूरे देश में च्युइंग गम महंगी होगी? हाईकोर्ट का यह फैसला गुजरात के टैक्स मामले से जुड़ा है। इसलिए इससे यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि पूरे देश में च्युइंग गम पर टैक्स बढ़ेगा। इस फैसले का सीधा असर गुजरात में संबंधित टैक्स वसूली पर होगा।

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