बुधवार, 7 अक्टूबर 2026

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20:42 IST

आरकॉम और रिलायंस टेलिकॉम का स्पेक्ट्रम दूरसंचार विभाग ने तुरंत प्रभाव से रद्द किया

दूरसंचार विभाग ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और उसकी पूरी मालिकाना सहायक कंपनी रिलायंस टेलिकॉम लिमिटेड को दिया गया स्पेक्ट्रम रद्द कर दिया है।

अनिल अंबानी की मुश्किलें थम नहीं रहीं। दूरसंचार विभाग (DoT) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) और उसकी पूरी मालिकाना सहायक कंपनी रिलायंस टेलिकॉम लिमिटेड (RTL) को दिया गया स्पेक्ट्रम तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है। इसका मतलब यह है कि कंपनी अब इस स्पेक्ट्रम के सहारे टेलिकॉम सेवाएं नहीं चला पाएगी।

कंपनी ने खुद शेयर बाजारों को बताया है कि उसे दूरसंचार विभाग की तरफ से 5 अक्टूबर 2026 की तारीख वाले पत्र मिले हैं। इन पत्रों में कहा गया है कि 2010, 2013, 2014, 2015 और 2016 की स्पेक्ट्रम नीलामियों में जो स्पेक्ट्रम दिया गया था, उसे रद्द कर दिया गया है।

अब सवाल यह कि विभाग ने ऐसा क्यों किया। दूरसंचार विभाग के मुताबिक रिलायंस कम्युनिकेशंस स्पेक्ट्रम से जुड़ी कुछ शर्तें पूरी करने में नाकाम रही। इनमें नेटवर्क शुरू करने से जुड़ी रोलआउट की शर्तें और स्पेक्ट्रम के लिए तय किया गया पेमेंट शामिल हैं। विभाग ने साफ कहा है कि कंपनी ने स्पेक्ट्रम की किस्तें, स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज यानी SUC और कुछ दूसरी बकाया रकम भी नहीं चुकाई। साथ ही 2010 की नीलामी में मिले स्पेक्ट्रम की रोलआउट शर्तें भी पूरी नहीं हुईं। इन्हीं वजहों से यह फैसला लिया गया।

कंपनी ने अपने जवाब में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता और दिवाला कानूनों के तहत मिली सुरक्षा का हवाला दिया था। लेकिन दूरसंचार विभाग ने ये दलीलें नहीं मानीं।

विभाग की यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 13 फरवरी 2026 के फैसले के बाद हुई है। कंपनी ने इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका भी डाली थी। दूरसंचार विभाग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 7 अगस्त 2026 को यह पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।

अब कंपनी पर क्या असर होगा, यह भी देखना होगा। दूरसंचार विभाग ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस टेलिकॉम को निर्देश दिया है कि उस स्पेक्ट्रम पर चलने वाले सारे वायरलेस नेटवर्क और सेवाएं बंद कर दें। इस फैसले का असर दोनों कंपनियों की आर्थिक और कारोबारी हालत पर पड़ सकता है।

आरकॉम फिलहाल दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है। कंपनी की प्रस्तावित समाधान योजना में स्पेक्ट्रम को संपत्ति के तौर पर बेचना भी शामिल था। यह प्रस्ताव अभी मुंबई में NCLT के सामने विचाराधीन है।

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