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1 नवंबर से दिल्ली में बाहर की Non-BS6 गाड़ियों की एंट्री बंद, बिना PUC पेट्रोल-डीजल भी नहीं

दिल्ली सरकार के Winter Action Plan के तहत 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड और BS-VI से पुराने मानक वाली गाड़ियां राजधानी में नहीं घुस पाएंगी।

1 नवंबर से दिल्ली में बाहर की Non-BS6 गाड़ियों की एंट्री बंद, बिना PUC पेट्रोल-डीजल भी नहीं तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को काबू में करने के लिए दिल्ली सरकार ने Winter Action Plan के तहत एक बड़ा कदम उठाया है। इसके मुताबिक 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 के बीच दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड और BS-VI से पुराने उत्सर्जन मानकों वाली गाड़ियों को राजधानी में घुसने नहीं दिया जाएगा। सर्दियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, इसी वजह से यह फैसला लिया गया है। काम या सफर के सिलसिले में दिल्ली आने वाले वाहन चालकों पर भी इन पाबंदियों का असर पड़ सकता है।

इस नियम से खास तौर पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों से रोज दिल्ली आने-जाने वालों को अपना सफर नए सिरे से प्लान करना पड़ सकता है। जो गाड़ियां BS-VI मानकों पर खरी उतरती हैं, उन्हें इस खास पाबंदी से छूट रहेगी। फिर भी चालकों के लिए सफर से पहले ताजा सरकारी नियम देख लेना जरूरी है। Winter Action Plan 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेगा। प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ के कामों पर भी पाबंदी लगाने की योजना है।

दिल्ली सरकार गाड़ियों की फिटनेस जांच समय पर पूरी कराने और वैध PUC सर्टिफिकेट पक्का करने पर भी जोर दे रही है। ऐलान किया गया है कि वैध PUC सर्टिफिकेट के बिना किसी गाड़ी को राजधानी में फ्यूल नहीं भरने दिया जाएगा। इसलिए चालकों को सर्टिफिकेट की मियाद देखकर वक्त पर उसे रिन्यू करा लेना चाहिए। नियम मानने से जुर्माने और सफर में होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है।

दिल्ली में फिलहाल ऑड-ईवन नियम लागू नहीं है, यानी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के ऑड या ईवन अंक के आधार पर कोई रोक नहीं है। हालांकि प्रदूषण की हालत उम्मीद से ज्यादा बिगड़ी तो यह विकल्प फिर विचार में आ सकता है। सरकार ने दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम और काम के घंटों में बदलाव जैसे उपायों का भी ऐलान किया है।

प्राइवेट गाड़ियों की तादाद घटाने के लिए दिल्ली सरकार लोगों से मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस और दूसरी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का इस्तेमाल करने की अपील कर रही है। ऐसा मुमकिन न हो तो कारपूलिंग का सुझाव दिया जा रहा है। इन उपायों से ट्रैफिक जाम और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं कम हो सकता है। लेकिन लोगों की परेशानी कितनी घटेगी, यह इन पाबंदियों पर असल में कितना अमल होता है और सार्वजनिक परिवहन कितना उपलब्ध है, इस पर निर्भर करेगा।

जाहिर की गई योजना के मुताबिक, 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 के दौरान दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड और BS-VI से पुराने मानकों वाली गाड़ियों की एंट्री बंद रहेगी। BS-VI गाड़ियों को इस पाबंदी से छूट है, पर बाकी ट्रैफिक और प्रदूषण के नियम उन्हें भी मानने होंगे। वैध PUC न होने पर गाड़ी में दिल्ली में फ्यूल नहीं भरा जा सकेगा, इसलिए सर्टिफिकेट की वैधता पहले ही जांच लेनी चाहिए।

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