MSEDCL की माफी योजना: कनेक्शन कटे घरेलू और कमर्शियल ग्राहकों को ब्याज पर 100% माफी
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने गैर-कृषि ग्राहकों के लिए माफी योजना शुरू की है। योजना 6 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक चलेगी।
मुंबई, 6 नवंबर 2026: महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) ने एक माफी योजना का ऐलान किया है। यह योजना उन गैर-कृषि ग्राहकों के लिए है, जिनके बिजली कनेक्शन स्थायी या अस्थायी तौर पर काट दिए गए थे। योजना में उनके बकाया पर जमा हुए ब्याज और देर से भुगतान के शुल्क पर 100% माफी दी जाएगी।
योजना की शुरुआत गुरुवार को MSEDCL के मुख्यालय में हुई। इस मौके पर कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर लोकेश चंद्र मौजूद थे। योजना 6 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक लागू रहेगी, यानी इसी दौरान ग्राहक इसका फायदा उठा सकेंगे।
योजना के तहत हकदार ग्राहकों के बकाया पर लगा ब्याज और देरी से भुगतान का शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। इसमें घरेलू, कमर्शियल और औद्योगिक ग्राहक आएंगे, लेकिन कृषि कनेक्शन और पानी सप्लाई योजनाएं इससे बाहर रखी गई हैं। जिन ग्राहकों का कनेक्शन 31 मार्च 2026 तक स्थायी रूप से काटा गया था, वे इसके हकदार होंगे। इसी तरह जिनके अस्थायी कनेक्शन 31 दिसंबर 2025 तक काटे गए थे, वे भी इस योजना में शामिल होंगे।
जो ग्राहक 15 दिसंबर तक अपनी पूरी मूल बकाया रकम एक ही किस्त में चुका देंगे, उन्हें अलग से अतिरिक्त अर्ली-बर्ड छूट भी मिलेगी। लो-टेंशन घरेलू और कमर्शियल ग्राहकों को 10% से 20% तक की छूट मिलेगी। वहीं बाकी हाई-टेंशन और लो-टेंशन ग्राहक 10% से 15% की खास छूट के हकदार होंगे।
इसके अलावा जिन ग्राहकों का स्वीकृत लोड 20 kW तक है और जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर लेंगे, उन्हें 5% की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी।
उम्मीद है कि पूरे महाराष्ट्र में करीब 37.46 लाख ग्राहकों को इस योजना का फायदा होगा। ब्याज माफी का अनुमानित आंकड़ा लगभग Rs2,255 करोड़ है। योजना में रीकनेक्शन चार्ज भी माफ किया जाएगा।
ग्राहक इस योजना के लिए MSEDCL के आधिकारिक पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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