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मिसिंग लिंक पर 1 नवंबर से मालवाहक गाड़ियों की एंट्री बंद, कारों के लिए 100 की रफ्तार तय

मिसिंग लिंक पर 1 नवंबर से मालवाहक गाड़ियों की एंट्री बंद, कारों के लिए 100 की रफ्तार तय तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक पर अब गाड़ियों की किस्म और रफ्तार को लेकर पक्के नियम लागू होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस ने इस नए हिस्से पर स्थायी पाबंदियां लगा दी हैं। ये नियम 1 नवंबर से लागू होंगे।

1 नवंबर से पिकअप वैन और टाटा एस जैसी हल्की कमर्शियल गाड़ियों समेत सभी मालवाहक गाड़ियां मिसिंग लिंक से नहीं जा सकेंगी। खतरनाक सामान ले जाने वाली गाड़ियों की भी इस रूट पर एंट्री बंद रहेगी। इनमें ज्वलनशील, विस्फोटक या दूसरे खतरनाक पदार्थ ले जाने वाली गाड़ियां शामिल हैं। यह पाबंदी टनल के सुरक्षा नियमों के हिसाब से लगाई गई है।

यह अधिसूचना 26 अक्टूबर को महाराष्ट्र के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ट्रैफिक) प्रवीण सालुंके ने जारी की। इसके मुताबिक मिसिंग लिंक सिर्फ नॉन-ट्रांसपोर्ट हल्के मोटर वाहनों (LMV) और पैसेंजर गाड़ियों के लिए खुला रहेगा, जिनमें पैसेंजर बसें भी आती हैं। ये पाबंदियां मुख्य रूप से रूट की टनलों के अंदर सुरक्षा के लिए लाई गई हैं और अगले आदेश तक लागू रहेंगी। अधिसूचना मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 की धारा 112(2) के तहत निकाली गई है। इससे पहले संबंधित पक्षों से सलाह-मशविरा किया गया और तकनीकी और रोड सेफ्टी की जरूरतों को देखा गया।

रफ्तार की बात करें तो कारों और दूसरे पात्र हल्के मोटर वाहनों के लिए अधिकतम स्पीड 100 किमी प्रति घंटा तय की गई है। पैसेंजर बसों और बाकी इजाजत वाली पैसेंजर गाड़ियों को 80 किमी प्रति घंटा से ज्यादा तेज नहीं चलना होगा।

अधिसूचना में तय अधिकतम रफ्तार के आसपास पांच फीसदी की छूट भी दी गई है। यह छूट मोटर व्हीकल्स एक्ट की धारा 183 के तहत उल्लंघन पर कार्रवाई के लिए गिनती में ली जाएगी। इससे घोषित स्पीड लिमिट में कोई बदलाव नहीं होता।

मिसिंग लिंक से गुजरने वाले वाहन चालकों को तय लिमिट और ट्रैफिक साइन का पालन करना होगा, खासकर टनलों के अंदर, जहां सुरक्षित आवाजाही के लिए रफ्तार पर काबू बहुत जरूरी है। सभी मालवाहक गाड़ियों, यानी पिकअप वैन और टाटा एस जैसी हल्की गुड्स गाड़ियों को भी मिसिंग लिंक की जगह मौजूदा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे वाले रास्ते से ही जाना होगा।

अधिसूचना में महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) को निर्देश दिया गया है कि वह सही जगहों पर स्पीड लिमिट के बोर्ड लगाए, ताकि वाहन चालकों को लागू सीमा की जानकारी रहे। मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर एक जोड़ने वाला रूट देने के लिए बनाया गया था। अधिसूचना कहती है कि तकनीकी पहलुओं को देखते हुए और टनलों के अंदर सुरक्षा बनाए रखने के लिए स्थायी ट्रैफिक नियम जरूरी हैं।

ये नियम पुलिस कमिश्नरों, हाईवे सेफ्टी पेट्रोल यूनिटों, परिवहन अधिकारियों, जिला प्रशासनों और दूसरे संबंधित विभागों को अमल और प्रचार के लिए भेजे गए हैं। नई पाबंदियां 1 नवंबर 2026 से लागू होंगी और अगले आदेश तक जारी रहेंगी।

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